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धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर बढ़ा रहे ध्वनि प्रदूषण, प्रशासन ने धर्मगुरुओं को दी ये नसीहत - काशीपुर की खबर

काशीपुर कोतवाली में धर्मगुरुओं के साथ उप जिला अधिकारी और एएसपी ने बैठक की. बैठक में धार्मिक स्थलों पर लगे माइक से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने पर चर्चा की गई. साथ ही न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए.

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धर्मगुरुओं संग प्रशासन की बैठक
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Published : Feb 22, 2020, 11:29 PM IST

काशीपुर: धार्मिक स्थलों पर लगे माइक से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कोतवाली परिसर में बैठक की गई. बैठक में उप जिलाधिकारी, एएसपी, धर्मगुरु और जनप्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए.

कोतवाली काशीपुर में उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह, एएसपी राजेश भट्ट और क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ठाकुर की मौजूदगी में आयोजित बैठक के दौरान सभी धर्म के लोगों से अपील की गयी कि वह न्यायालय के आदेशों का पालन करें. धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को अनुमति के बाद निर्धारित डेसिमल तक की ध्वनि में ही बजाया जा सकता है.

धर्मगुरुओं संग प्रशासन की बैठक

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अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने कहा कि यह निर्देश मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च के अलावा फैक्ट्रियों और मकानों पर लगे ध्वनि यंत्रों के लिए है. चूंकि धार्मिक स्थलों से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों को बुलाकर यह बैठक की गई है. बैठक में जिला अधिकारी के निर्देशों के मुताबिक 22 तारीख तक का वक्त दिया गया है. उन्होंने कहा कि आदेशों पर अमल कराने के लिए आधिकारिक स्तर से प्रयास शुरू कर दिए कर दिए गए हैं.

काशीपुर: धार्मिक स्थलों पर लगे माइक से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कोतवाली परिसर में बैठक की गई. बैठक में उप जिलाधिकारी, एएसपी, धर्मगुरु और जनप्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए.

कोतवाली काशीपुर में उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह, एएसपी राजेश भट्ट और क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ठाकुर की मौजूदगी में आयोजित बैठक के दौरान सभी धर्म के लोगों से अपील की गयी कि वह न्यायालय के आदेशों का पालन करें. धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को अनुमति के बाद निर्धारित डेसिमल तक की ध्वनि में ही बजाया जा सकता है.

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अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने कहा कि यह निर्देश मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च के अलावा फैक्ट्रियों और मकानों पर लगे ध्वनि यंत्रों के लिए है. चूंकि धार्मिक स्थलों से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों को बुलाकर यह बैठक की गई है. बैठक में जिला अधिकारी के निर्देशों के मुताबिक 22 तारीख तक का वक्त दिया गया है. उन्होंने कहा कि आदेशों पर अमल कराने के लिए आधिकारिक स्तर से प्रयास शुरू कर दिए कर दिए गए हैं.

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