रुद्रपुरः उधमसिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में युवक की निर्मम हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 4 साल के बाद सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है. पूरे मामले पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) लक्ष्मीनारायण पटवा ने 12 गवाह पेश किए.
घटना के मुताबिक, 13 जनवरी 2019 को खटीमा निवासी दयाकिशन द्वारा खटीमा पुलिस को तहरीर सौंप कर बताया कि 13 जनवरी की शाम लगभग 6 बजे उसका 18 वर्षीय बेटा दीपक गुप्ता अपने भाई मोहित गुप्ता के साथ घर के पास खड़ा हुआ था. तभी पड़ोस में रहने वाला सोमपाल रास्ते को लेकर गाली गलौज करने लगा. सोमपाल के हाथ में चाकू भी था. जब मोहित ने सोमपाल को गाली देने से रोका तो सोमपाल मारपीट पर उतारू हो गया. इस पर दीपक ने बीच-बचाव किया तो सोमपाल ने दीपर पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया.
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घायल दीपक को गंभीर अवस्था में खटीमा सरकारी अस्पताल ले गए. लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखकर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. इस दौरान सितारगंज के पास रास्ते में उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी सोमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से मामला तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की कोर्ट में चला रहा था. मामले में सुनवाई के तहत एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने कोर्ट के समक्ष 12 गवाह पेश किए.
मंगलवार को एडीजे मीना देउपा ने सोमपाल सिंह को हत्यारा घोषित करते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी. इसके अलावा कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से 40 हजार रुपए मृतक दीपक गुप्ता के परिजनों को बतौर प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए है.