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रुद्रपुर: 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा - रुद्रपुर कोर्ट का फैसला

8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है. आरोपी 2019 से जेल में बंद है. आरोपी के खिलाफ 21 फरवरी 2019 को ट्रांजिट कैंप थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था.

Rudrapur
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Published : Jun 28, 2022, 9:13 PM IST

Updated : Jun 28, 2022, 9:20 PM IST

रुद्रपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल का मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला साल 2019 का है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को प्रस्तुत किए थे.

21 फरवरी 2019 को ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को पीड़ित की मां ने तहरीर दी थी. तहरीर में पीड़िता ने मां ने बताया था कि जब वह किसी काम से घर से बाहर गई थी, तभी राहुल पांडेय निवासी ट्रांजिट कैंप ने घर में घुस कर उसकी 8 साल नाबालिग मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की चीख पुकार सुन कर जब आसपास के लोग एकत्रित हुए तो आरोपी मौके से फरार हो गया.
पढ़ें- ऋषिकेश: युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, पुलिस ने भेजा जेल

महिला ने बताया कि जब वह घर पहुंची तो उसने तत्काल मामले की सूचना पुलिस की दी. 22 फरवरी को थाना पुलिस ने आरोपी राहुल पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद से पॉस्को कोर्ट में मामला चल रहा था. इस दौरान एडीजीसी विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष 5 गवाह पेश किए गए.

पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने आरोपी राहुल पाण्डेय को धारा 376(2) आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रूपये का जुर्माना व धारा 452 आईपीसी के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास एंव 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुना दी. जुर्मान की रकम का 90 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित बच्ची को मिलेगा. इसके अलावा पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने अपने आदेश में पीड़िता को 1 लाख रुपये प्रतिकर दिलाये जाने हेतु डीएलएसए उधमसिंहनगर को प्रेषित किया.

रुद्रपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल का मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला साल 2019 का है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को प्रस्तुत किए थे.

21 फरवरी 2019 को ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को पीड़ित की मां ने तहरीर दी थी. तहरीर में पीड़िता ने मां ने बताया था कि जब वह किसी काम से घर से बाहर गई थी, तभी राहुल पांडेय निवासी ट्रांजिट कैंप ने घर में घुस कर उसकी 8 साल नाबालिग मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की चीख पुकार सुन कर जब आसपास के लोग एकत्रित हुए तो आरोपी मौके से फरार हो गया.
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महिला ने बताया कि जब वह घर पहुंची तो उसने तत्काल मामले की सूचना पुलिस की दी. 22 फरवरी को थाना पुलिस ने आरोपी राहुल पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद से पॉस्को कोर्ट में मामला चल रहा था. इस दौरान एडीजीसी विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष 5 गवाह पेश किए गए.

पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने आरोपी राहुल पाण्डेय को धारा 376(2) आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रूपये का जुर्माना व धारा 452 आईपीसी के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास एंव 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुना दी. जुर्मान की रकम का 90 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित बच्ची को मिलेगा. इसके अलावा पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने अपने आदेश में पीड़िता को 1 लाख रुपये प्रतिकर दिलाये जाने हेतु डीएलएसए उधमसिंहनगर को प्रेषित किया.

Last Updated : Jun 28, 2022, 9:20 PM IST
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