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रुद्रपुर: कोर्ट ने तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा, लगाया एक लाख का अर्थदंड

बीते नौ साल पहले डोडा की खेप के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी के मामले पर प्रथम अपर जिला जज एवं स्पेशल जज एनडीपीएस संजीव कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है.

डोडा तस्कर को 10 साल की कैद.
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Published : Sep 20, 2019, 2:52 PM IST

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में नौ साल पहले डोडा की खेप के साथ गिरफ्तार आरोपी को प्रथम अपर जिला जज एवं स्पेशल जज एनडीपीएस संजीव कुमार ने आरोपी को दोषी करार हुए 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि साल 2010 में किच्छा कोतवाली में तैनात एसआई अमर चंद्र शर्मा ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 52 किलो डोडा के साथ शाहनवाज उर्फ सोनू को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जिसके बाद से कोर्ट में यह मामला चल रहा था. वहीं गुरुवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने आरोपी के खिलाफ सबूतों के साथ पांच गवाहों को पेश किया.

ये भी पढे: पंचायत चुनाव: फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है सरकार, लेकिन ये मुश्किलें आएंगी सामने

मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला जज एवं स्पेशल जज एनडीपीएस संजीव कुमार ने सबूत और गवाहों के आधार पर शाहनवाज को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में नौ साल पहले डोडा की खेप के साथ गिरफ्तार आरोपी को प्रथम अपर जिला जज एवं स्पेशल जज एनडीपीएस संजीव कुमार ने आरोपी को दोषी करार हुए 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि साल 2010 में किच्छा कोतवाली में तैनात एसआई अमर चंद्र शर्मा ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 52 किलो डोडा के साथ शाहनवाज उर्फ सोनू को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जिसके बाद से कोर्ट में यह मामला चल रहा था. वहीं गुरुवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने आरोपी के खिलाफ सबूतों के साथ पांच गवाहों को पेश किया.

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मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला जज एवं स्पेशल जज एनडीपीएस संजीव कुमार ने सबूत और गवाहों के आधार पर शाहनवाज को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:एंकर - उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में नौ साल पहले नशे की खेप डोडा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को प्रथम अपर जिला जज एवं स्पेशल जज एनडीपीएस संजीव कुमार ने आरोपी को दोषी पाया और आरोपी को 10 साल की सजा सुनाते हुए आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है ।
Body:वीओ - वर्ष 2010 में किच्छा कोतवाली में तैनात एसआई अमर चंद्र शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बरेली से नशीले पदार्थ की खेप उधम सिंह नगर जिले में सप्लाई होनी है । इसके बाद कोतवाली पुलिस टीम ने यूपी की सीमा पर सघन चैकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान बरेली से आ रहे ट्रक पर टीम को शक हुआ और उसे रोकने पर तलाशी ली गई। तलासी के दौरान ट्रक से 52 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रक चालक निवासी बरेली शीशगढ़ शाहनवाज उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। तब से लेकर लगातार कोर्ट में मामला चल रहा था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने सबूतों के साथ ही पांच गवाहों को पेश किया । प्रथम अपर जिला जज एवं स्पेशल जज एनडीपीएस संजीव कुमार ने सबूत , गवाहों के आधार पर शाहनवाज को दोषी पाते हुए दस साल की जेल सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया ।Conclusion:
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