हल्द्वानीः नैनीताल हाईकोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गेहूं खरीद मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने उत्तराखंड महाधिवक्ता को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन को विस्तारपूर्वक कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है. सुनवाई के लिए आगामी 21 मई की तारीख मुकम्मल की है.
गौर हो कि, ऊधम सिंह नगर के शांतिपुरी निवासी किसान नेता गणेश उपाध्याय ने नैनीताल हाईकोर्ट में किसानों की समस्याओं को देखते हुए तीन बिंदुओं पर एक जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने कहा कि बीते साल के गन्ना और धान खरीद के भुगतान का बकाया किसानों को नहीं मिल पाया है. याचिका में लॉकडाउन के चलते किसानों के गेहूं को डोर टू डोर खरीदने की मांग भी की है.
याचिकाकर्ता गणेश उपाध्याय ने जनहित याचिका में इन बिंदुओं को रखा है.
- किसानों के गन्ने का भुगतान ₹200 करोड़ का बकाया है. जबकि, वर्तमान का भुगतान करना अभी बाकी है. 7 महीने पहले धान की खरीद की गई थी. सरकार की ओर से कहा गया था कि 24 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान किया जाएगा, लेकिन 3 करोड़ 25 लाख का भुगतान अभी भी किसानों का बकाया है. ऐसे में कैसे किसान बिना पैसे गेहूं काटेगा और मजदूरों को क्या देगा?
- तीन मजदूरों और कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से गेहूं की कटाई की जानी है, लेकिन कंबाइन मशीन से सभी खेतों में गेहूं की कटाई संभव नहीं है.
- लॉकडाउन के चलते सरकार किसानों के द्वार पर जाकर गेहूं खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित करे और तुरंत भुगतान की व्यवस्था करे.
हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस मैथानी की पीठ में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड महाधिवक्ता मुख्यमंत्री की ओर से जारी गाइडलाइन के साथ फिर से विस्तारपूर्वक कोर्ट में मामला प्रस्तुत करें.