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झंगुर गांव सड़क निर्माण मामले में सुनवाई, HC ने याचिकाकर्ता को प्रत्यावेदन देने को कहा - नैनीताल हाईकोर्ट ताजा समाचार

नैनीताल हाईकोर्ट ने झंगुर गांव में सड़क निर्माण की वजह से ग्रामीणों की जमीन कटने को लेकर दायर याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता से मामले में संबंधित विभाग को प्रत्यावेदन देने को कहा है.

Uttarakhand High Court hearing
झंगुर गांव सड़क निर्माण मामले में सुनवाई
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Published : Jan 12, 2022, 7:24 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कर्णप्रयाग के झंगुर गांव में सड़क निर्माण की वजह से ग्रामीणों की जमीन कटने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन देने को कहा.

बता दें कि झंगुर गांव के गजेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि गांव में पहले से ही सड़क मौजूद है. इस बीच लोनिवि द्वारा दूसरे गांव के लिए सड़क बनाई जा रही है. उस सड़क को भी इसी गांव से ले जाया जा रहा है. जिससे ग्रामीणों की जमीन कटाई में जा रही है.

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याचिकाकर्ता ने कहा इस सड़क की लंबाई झंगुर गांव से 3 किमी है. जबकि जिस गांव में यह सड़क जा रही है, उस गांव से 500 मीटर दूरी पर पहले से ही सड़क है. इसलिए इस गांव को नजदीक वाली सड़क से जोड़ा जाए.

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने याचिकाकर्ता से इस मामले में संबंधित विभाग को प्रत्यावेदन देने को कहा है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कर्णप्रयाग के झंगुर गांव में सड़क निर्माण की वजह से ग्रामीणों की जमीन कटने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन देने को कहा.

बता दें कि झंगुर गांव के गजेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि गांव में पहले से ही सड़क मौजूद है. इस बीच लोनिवि द्वारा दूसरे गांव के लिए सड़क बनाई जा रही है. उस सड़क को भी इसी गांव से ले जाया जा रहा है. जिससे ग्रामीणों की जमीन कटाई में जा रही है.

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याचिकाकर्ता ने कहा इस सड़क की लंबाई झंगुर गांव से 3 किमी है. जबकि जिस गांव में यह सड़क जा रही है, उस गांव से 500 मीटर दूरी पर पहले से ही सड़क है. इसलिए इस गांव को नजदीक वाली सड़क से जोड़ा जाए.

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने याचिकाकर्ता से इस मामले में संबंधित विभाग को प्रत्यावेदन देने को कहा है.

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