हल्द्वानी: उत्तराखंड में शराब नीति को लेकर लोगों में कई बार भ्रम की स्थिति पैदा होती है. अगर कोई व्यक्ति अपने घर में शराब रखना चाहता है तो कानून की उसे जानकारी नहीं होती है कि वह अपने घर में कितना शराब रख सकता है? कई बार देखा जाता है कि पुलिस एक पेटी शराब ले जाने वाले या घर में रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर देती है. ऐसे में अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आप अपने घर में उत्तराखंड ब्रांड की एक पेटी शराब यानी 9 लीटर के करीब अंग्रेजी और देसी ब्रांड की शराब रख सकते हैं. इसके लिए कोई भी लाइसेंस या कागजात की जरूरत नहीं होती है.
संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊं मंडल केके कांडपाल ने बताया कि आबकारी नीति के तहत एक व्यक्ति अपने घर में एक पेटी अंग्रेजी या देसी ब्रांड की शराब रख सकता है. नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति शराब के जगह बीयर रखना चाहता है तो एक पेटी बीयर भी रख सकता है. आबकारी विभाग के मुताबिक एक पेटी शराब उत्तराखंड ब्रांड की कहीं भी प्रदेश में परिवहन कर सकता है.
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नियम के मुताबिक उत्तराखंड ब्रांड की एक पेटी शराब उत्तराखंड में रखने और ले जाने के लिए किसी तरह की वैध कागजात की भी जरूरत नहीं होती है. गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तराखंड में घरेलू बार लाइसेंस के लिए सरकार द्वारा नीति लाई गई थी, लेकिन विरोध के बाद नीति को स्थगित कर दी गई है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने घर में एक पेटी शराब रखता है तो उसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है.