नैनीतालः रामनगर के कोसी रेंज में अवैध खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की स्थिति से अवगत कराने के लिए सरकार को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने को कहा. साथ ही दो हफ्ते में स्थलीय जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कोर्ट कमिश्नर को सुरक्षा देने को भी कहा है.
नैनीताल हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रामनगर के कोसी रेंज के चार गेटों में पांच जगह पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं. जबकि, आठ जगहों में चेक पोस्ट होनी चाहिए. खंडपीठ ने अगली सुनवाई की तारीख पर भूगर्भ विभाग के निदेशक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होनी है.
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मामले के अनुसार उधम सिंह नगर के रमेश लाल समेत अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की है. जिसमें कहा है कि उधम सिंह नगर की कोसी नदी में कई सालों से अवैध खनन का काम किया जा रहा है. जिस पर हाईकोर्ट ने साल 2019 में अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे. बावजूद इसके अब तक टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया.
याचिकाकर्ता का कहना है हाईकोर्ट ने पूर्व में जो आदेश दिए थे, उनकी अवहेलना की जा रही है. यहां पर फिर से अवैध खनन किया जा रहा है. इसलिए कोर्ट का आदेश पालन नहीं करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए. फिलहाल, कोर्ट ने मामले में कमिश्नर नियुक्त करने को कहा है. साथ ही जांच रिपोर्ट भी मांगी है.