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हाईकोर्ट ने 2018 बैच के 28 सिविल जजों को दिये अधिकार

हाईकोर्ट ने 2018 बैच के 28 सिविल जजों को 1973 की धारा 11(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया.

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हाईकोर्ट ने 2018 बैच के 28 सिविल जजों को दिये अधिकार
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Published : Oct 8, 2021, 8:34 PM IST

नैनीताल: हाईकोर्ट ने 2018 बैच के 28 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के अधिकारियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के अधिकार प्रदान किये हैं.

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों में जसमीत कौर, रुचिका गोयल, कार्तिकेय जोशी, सुमन भंडारी, सांची अग्रवाल, प्रतीक मथेला, विनीत कुमार श्रीवास्तव, दीप्ति पंत, मोहित महेश, अनुराग त्रिपाठी, शुभांगी गुप्ता, आशीष तिवारी, प्रतीक्षा केसरवानी, रवि अरोड़ा, चेतन सिंह गौतम, श्रेया गुप्ता, अवंतिका सिंह चौधरी, रुचिका नरूला, नंदिता काला, अकमल,विशाल गोयल, विकास कुमार, जैनब, विवेक शर्मा, शिव सिंह, रोहित कुमार पाण्डेय, उपाधि सिंघल, प्रतीक कपिल शामिल है.

नैनीताल: हाईकोर्ट ने 2018 बैच के 28 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के अधिकारियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के अधिकार प्रदान किये हैं.

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों में जसमीत कौर, रुचिका गोयल, कार्तिकेय जोशी, सुमन भंडारी, सांची अग्रवाल, प्रतीक मथेला, विनीत कुमार श्रीवास्तव, दीप्ति पंत, मोहित महेश, अनुराग त्रिपाठी, शुभांगी गुप्ता, आशीष तिवारी, प्रतीक्षा केसरवानी, रवि अरोड़ा, चेतन सिंह गौतम, श्रेया गुप्ता, अवंतिका सिंह चौधरी, रुचिका नरूला, नंदिता काला, अकमल,विशाल गोयल, विकास कुमार, जैनब, विवेक शर्मा, शिव सिंह, रोहित कुमार पाण्डेय, उपाधि सिंघल, प्रतीक कपिल शामिल है.

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