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उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगी हड़ताल

प्रमोशन में आरक्षण खत्म किए जाने की मांग को लेकर जनरल-ओबीसी संवर्ग के कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं. इसके साथ ही कर्मचारियों ने प्रदेश की सभी आवश्यक सेवाओं को ठप करने की चेतावनी दी है.

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Published : Mar 11, 2020, 7:04 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने को लेकर दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. ऐसे में प्रदेश में चल रही राज्य कर्मचारियों की हड़ताल अभी कुछ समय तक लगातार जारी रह सकती है.

उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत.

नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ और न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने हाईकोर्ट में दायर हड़ताल को खत्म करने वाली जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. मंगलवार को इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से खंडपीठ को बताया गया कि कर्मचारियों और सरकार के बीच वार्ता चल रही है. जल्द ही हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया जाएगा. जिसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हड़ताल वाली याचिका को निस्तारित कर दिया है. हालांकि याचिकाकर्ता को छूट है कि अगर वह सरकार से संतुष्ट नहीं होता है तो दोबार हाइकोर्ट आ सकता है.

पढ़ें- होली की छुट्टियों के बाद कर्मचारी फिर हड़ताल पर, जरूरी सेवाओं को ठप करने की चेतावनी

बता दें कि देहरादून निवासी ललित कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश भर में राज्य कर्मचारी हड़ताल पर है. लिहाजा इन कर्मचारियों पर एस्मा लगाया जाए या इन कर्मचारियों को दोबारा वापस काम पर भेजा जाए. मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है. जिससे उत्तराखंड में चल रही हड़ताल जारी रहने के आसार बढ़ गए हैं. गौर हो कि प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में ओबीसी-जनरल एम्पलाइज एसोसिएशन के कर्मचारी बीती छह मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने को लेकर दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. ऐसे में प्रदेश में चल रही राज्य कर्मचारियों की हड़ताल अभी कुछ समय तक लगातार जारी रह सकती है.

उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत.

नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ और न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने हाईकोर्ट में दायर हड़ताल को खत्म करने वाली जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. मंगलवार को इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से खंडपीठ को बताया गया कि कर्मचारियों और सरकार के बीच वार्ता चल रही है. जल्द ही हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया जाएगा. जिसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हड़ताल वाली याचिका को निस्तारित कर दिया है. हालांकि याचिकाकर्ता को छूट है कि अगर वह सरकार से संतुष्ट नहीं होता है तो दोबार हाइकोर्ट आ सकता है.

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बता दें कि देहरादून निवासी ललित कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश भर में राज्य कर्मचारी हड़ताल पर है. लिहाजा इन कर्मचारियों पर एस्मा लगाया जाए या इन कर्मचारियों को दोबारा वापस काम पर भेजा जाए. मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है. जिससे उत्तराखंड में चल रही हड़ताल जारी रहने के आसार बढ़ गए हैं. गौर हो कि प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में ओबीसी-जनरल एम्पलाइज एसोसिएशन के कर्मचारी बीती छह मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

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