नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण (Widening of Dehradun Sahastradhara Road) के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL filed against the proposed felling of 2057 trees) पर सुनवाई हुई. इस मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने पेड़ों के कटान पर रोक लगाते हुए सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. ऐसे मे अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जून को नियत की गई है.
इस मामले में देहरादून निवासी और समाजसेवी आशीष गर्ग ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून जोगीवाला से खिरसाली चौक होते हुए सहस्त्र्धारा मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है. देहरादून घाटी और शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है और हर जगह हीट आइलैंड विकसित हो रहे हैं.
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याचिका में कहा गया है कि देहरादून में लगातार तापमान में बढ़ोत्तरी भी देखी जा रही है. एक ओर सहस्त्रधारा अपने शीतल जल और पर्यावरण के लिए जाना जाता है. दूसरी ओर इस तरह के प्रस्तावित कटान से पूरा सहस्त्रधारा तक का रास्ता बिलकुल उजाड़ और बंजर हो जाएगा. इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पेडों के कटान पर रोक लगाई जाए. वहीं, अब इस मामले में कोर्ट की खंडपीठ में पेड़ कटान पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं.