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हल्द्वानी: आगामी त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइन

जिलाधिकारी ने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तक रामलीला, दुर्गापुजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि के आयोजनों को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है. जिसको सभी आयोजन कोविड- 19 के तहत जारी गाइडलाइन के अनुसार आयोजित किये जायेंगे.

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Published : Oct 13, 2020, 3:17 PM IST

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जिलाधिकारी ने जारी की ये गाइडलाइन

हल्द्वानी: प्रदेश सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तक विभिन्न त्योहारों को लेकर आयोजनों को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत अब प्रदेश के सभी जिलों में कोविड 19 के की गाइड लाइन के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे. जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों एवं समारोहों में 200 लोगों तक की अनुमति है. आयोजकों को मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और दो गज की दूरी आदि नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

बता दें कि आगामी दिनों में रामलीला, दुर्गापूजा, नवरात्र, दशहरा, ईद आदि त्योहार आ रहे हैं. ऐसे में प्रशासन ने गाइलाइन के मुताबिक, इन त्योहारों पर होने वाले आयोजनों पर मंजूरी दे दी है. डीएम सविन बंसल ने बताया कि प्रशासन के साथ ही आयोजकों के लिए किसी भी आयोजन की विस्तृत कार्ययोजना बनाना जरूरी होगा. कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेंगे, अन्य स्थानों पर आयोजकों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग करनी होगी और स्क्रीनिंग सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. आयोजन स्थल को बार -बार सैनिटाइज करने के लिए, सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए, स्टाफ के लिए मास्क आदि की व्यवस्था आयोजकों के करनी होगी.

ऐसे में आयोजकों को पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर की व्यवस्था करनी होगी. जहां तक संभव हो कैश लैस भुगतान किया जाएगा. कोरोना संक्रमण से रोकथाम के उपाय बताने वाले पोस्टर, बैनर आदि लागए जाएंगे. आयोजन स्थल पर ऐसा कमरा या स्थल चिन्हित किया जायेगा. जहां किसी लक्षण वाले व्यक्ति को एकांतवास में रखा जा सके. पर्याप्त संख्या मे प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होगी.
जिलाधिकारी ने बताया कि आयोजन स्थल पर सभी को फेस कवर या मास्क होने पर ही प्रवेश मिलेगा. सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा. धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हर परिवार के लिए अलग से जूते, चप्पलों का स्थान निर्धारित होगा. सामाजिक दूरी से सिटिंग प्लान बनाया जाएगा. दुकानें,खोखे आदि को भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा. धार्मिक स्थलों में प्रतिमा, पवित्र किताब आदि को छूने पर प्रतिबंध होगा.

ये भी पढ़ें : वनों और वन्यजीवों पर नजर रखने के लिए कोरिया से मंगाई गई वोट, गश्त होगी तेज

उन्होंने बताया कंटेनमेंट जोन में कोई जुलूस, धार्मिक सभा, समारोह की अनुमति नहीं होगी. इवेंट मैनेजरों, स्टाफ, गंभीर बीमार से ग्रीसित 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 साल से कम के बच्चों को घर में ही रहेंगे. बडे़ पर्व त्योहार, खास धार्मिक पर्व आदि में भीड़ प्रबंधन आयोजकों को करना होगा. अनलाॅक-5 में अधिकतम 200 लोगो को अनुमति दी गई थी, ये जारी रहेगा. वहीं, बड़े आयोजनों में एंबुलेंस भी रखनी होगी.
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उन्होंने बताया कि अधिक दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम जैसे रामलीला, पूजा अनुष्ठान, मेले आदि में सशर्त और सीमित प्रवेश की अनुमति होगी. थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क आदि का पालन कराने के लिए स्वयं सेवक तैनात होंगे. किसी भी कार्यक्रम, सामाजिक समारोह के लिए पहले स्थान चिन्हित किया जाएगा. सामाजिक दूरी,मास्क के नियम का पालन कराने के लिए सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था की जायेगी. रैलियों, धार्मिक जुलूसों के लिए पहले से ही रूट प्लान, शामिल होने वाले लोगो की संख्या, प्रतिमा विसर्जन आदि के लिए स्थल तय कर उसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी. रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा सहित अन्य आयोजनों के लिए कोरोना को देखते हुए पहले से ही तैयारी करनी होगी. उन्होने कहा सभी आयोजन प्रशासन की देख-रेख मे कोविड- 19 की गाइड लाइन के अनुसार ही सम्पन्न होंगे.

हल्द्वानी: प्रदेश सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तक विभिन्न त्योहारों को लेकर आयोजनों को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत अब प्रदेश के सभी जिलों में कोविड 19 के की गाइड लाइन के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे. जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों एवं समारोहों में 200 लोगों तक की अनुमति है. आयोजकों को मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और दो गज की दूरी आदि नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

बता दें कि आगामी दिनों में रामलीला, दुर्गापूजा, नवरात्र, दशहरा, ईद आदि त्योहार आ रहे हैं. ऐसे में प्रशासन ने गाइलाइन के मुताबिक, इन त्योहारों पर होने वाले आयोजनों पर मंजूरी दे दी है. डीएम सविन बंसल ने बताया कि प्रशासन के साथ ही आयोजकों के लिए किसी भी आयोजन की विस्तृत कार्ययोजना बनाना जरूरी होगा. कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेंगे, अन्य स्थानों पर आयोजकों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग करनी होगी और स्क्रीनिंग सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. आयोजन स्थल को बार -बार सैनिटाइज करने के लिए, सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए, स्टाफ के लिए मास्क आदि की व्यवस्था आयोजकों के करनी होगी.

ऐसे में आयोजकों को पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर की व्यवस्था करनी होगी. जहां तक संभव हो कैश लैस भुगतान किया जाएगा. कोरोना संक्रमण से रोकथाम के उपाय बताने वाले पोस्टर, बैनर आदि लागए जाएंगे. आयोजन स्थल पर ऐसा कमरा या स्थल चिन्हित किया जायेगा. जहां किसी लक्षण वाले व्यक्ति को एकांतवास में रखा जा सके. पर्याप्त संख्या मे प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होगी.
जिलाधिकारी ने बताया कि आयोजन स्थल पर सभी को फेस कवर या मास्क होने पर ही प्रवेश मिलेगा. सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा. धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हर परिवार के लिए अलग से जूते, चप्पलों का स्थान निर्धारित होगा. सामाजिक दूरी से सिटिंग प्लान बनाया जाएगा. दुकानें,खोखे आदि को भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा. धार्मिक स्थलों में प्रतिमा, पवित्र किताब आदि को छूने पर प्रतिबंध होगा.

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उन्होंने बताया कंटेनमेंट जोन में कोई जुलूस, धार्मिक सभा, समारोह की अनुमति नहीं होगी. इवेंट मैनेजरों, स्टाफ, गंभीर बीमार से ग्रीसित 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 साल से कम के बच्चों को घर में ही रहेंगे. बडे़ पर्व त्योहार, खास धार्मिक पर्व आदि में भीड़ प्रबंधन आयोजकों को करना होगा. अनलाॅक-5 में अधिकतम 200 लोगो को अनुमति दी गई थी, ये जारी रहेगा. वहीं, बड़े आयोजनों में एंबुलेंस भी रखनी होगी.
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उन्होंने बताया कि अधिक दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम जैसे रामलीला, पूजा अनुष्ठान, मेले आदि में सशर्त और सीमित प्रवेश की अनुमति होगी. थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क आदि का पालन कराने के लिए स्वयं सेवक तैनात होंगे. किसी भी कार्यक्रम, सामाजिक समारोह के लिए पहले स्थान चिन्हित किया जाएगा. सामाजिक दूरी,मास्क के नियम का पालन कराने के लिए सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था की जायेगी. रैलियों, धार्मिक जुलूसों के लिए पहले से ही रूट प्लान, शामिल होने वाले लोगो की संख्या, प्रतिमा विसर्जन आदि के लिए स्थल तय कर उसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी. रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा सहित अन्य आयोजनों के लिए कोरोना को देखते हुए पहले से ही तैयारी करनी होगी. उन्होने कहा सभी आयोजन प्रशासन की देख-रेख मे कोविड- 19 की गाइड लाइन के अनुसार ही सम्पन्न होंगे.

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