नैनीताल: हरिद्वार के सुल्तानपुर सावतवाली गांव में विकास के नाम पर हुए घोटाले का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. घोटाले और गबन के मामले में कोर्ट ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को निष्पक्ष जांच कर 8 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने आदेश दिए है. साथ ही कोर्ट ने घोटाले के आरोप में सुल्तानपुर की ग्राम प्रधान रूपा देवी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि हरिद्वार निवासी प्रमोद कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि सुल्तानपुर सावतवाली गांव में ग्राम प्रधान रूपा देवी ने स्ट्रीट लाइट लगवाने, नालों की सफाई व खुदाई समेत हैंडपंप लगवाने के नाम पर बड़ा घोटाला किया है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कहा था कि प्रधान ने गांव वालों के पीने के पानी के लिए बनाए जा रहे तालाब के नाम पर भी लाखों रुपए का घोटाला किया है.
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याचिकाकर्ता के मुताबिक ग्राम प्रधान ने पंचायत को मिली वित्तीय धनराशि का दुरुपयोग किया है, जो विभिन्न मदों से थी. इस दौरान प्रधान ने करीब 30 लाख से अधिक का घोटाला किया है. लिहाजा मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और ग्राम प्रधान को पद से हटाया जाए.
सोमवार को इस मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वो तीन सप्ताह के भीतर मामले की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें.
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याचिकाकर्ता ने मामले में सचिव ग्रामीण विकास, डीएम हरिद्वार, एसडीएम रुड़की, सीडीओ हरिद्वार समेत ग्राम विकास अधिकारी को भी पक्षकार बनाया है. अब मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.