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गांव में हुए घोटाले का मामला पहुंच हाईकोर्ट, ग्राम प्रधान पर 30 लाख के गबन का आरोप

हरिद्वार के सुल्तानपुर सावतवाली गांव में हुए घोटाले का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने मामले में डीएम को जांच के आदेश दिए हैं.

गांव में हुए घोटाले का मामला पहुंच हाईकोर्ट
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Published : Nov 18, 2019, 11:05 PM IST

नैनीताल: हरिद्वार के सुल्तानपुर सावतवाली गांव में विकास के नाम पर हुए घोटाले का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. घोटाले और गबन के मामले में कोर्ट ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को निष्पक्ष जांच कर 8 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने आदेश दिए है. साथ ही कोर्ट ने घोटाले के आरोप में सुल्तानपुर की ग्राम प्रधान रूपा देवी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि हरिद्वार निवासी प्रमोद कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि सुल्तानपुर सावतवाली गांव में ग्राम प्रधान रूपा देवी ने स्ट्रीट लाइट लगवाने, नालों की सफाई व खुदाई समेत हैंडपंप लगवाने के नाम पर बड़ा घोटाला किया है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कहा था कि प्रधान ने गांव वालों के पीने के पानी के लिए बनाए जा रहे तालाब के नाम पर भी लाखों रुपए का घोटाला किया है.

पढ़ें- गन्ना भुगतान मामला: सैकड़ों प्रदर्शनकारी किसान हिरासत में, BJP नेताओं पर सांठगांठ का आरोप

याचिकाकर्ता के मुताबिक ग्राम प्रधान ने पंचायत को मिली वित्तीय धनराशि का दुरुपयोग किया है, जो विभिन्न मदों से थी. इस दौरान प्रधान ने करीब 30 लाख से अधिक का घोटाला किया है. लिहाजा मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और ग्राम प्रधान को पद से हटाया जाए.

सोमवार को इस मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वो तीन सप्ताह के भीतर मामले की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें.

पढ़ें- पैर फिसलने से उमा भारती चोटिल, गंगोत्री से गंगासागर तक पैदल यात्रा पर लगा ब्रेक

याचिकाकर्ता ने मामले में सचिव ग्रामीण विकास, डीएम हरिद्वार, एसडीएम रुड़की, सीडीओ हरिद्वार समेत ग्राम विकास अधिकारी को भी पक्षकार बनाया है. अब मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.

नैनीताल: हरिद्वार के सुल्तानपुर सावतवाली गांव में विकास के नाम पर हुए घोटाले का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. घोटाले और गबन के मामले में कोर्ट ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को निष्पक्ष जांच कर 8 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने आदेश दिए है. साथ ही कोर्ट ने घोटाले के आरोप में सुल्तानपुर की ग्राम प्रधान रूपा देवी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि हरिद्वार निवासी प्रमोद कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि सुल्तानपुर सावतवाली गांव में ग्राम प्रधान रूपा देवी ने स्ट्रीट लाइट लगवाने, नालों की सफाई व खुदाई समेत हैंडपंप लगवाने के नाम पर बड़ा घोटाला किया है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कहा था कि प्रधान ने गांव वालों के पीने के पानी के लिए बनाए जा रहे तालाब के नाम पर भी लाखों रुपए का घोटाला किया है.

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याचिकाकर्ता के मुताबिक ग्राम प्रधान ने पंचायत को मिली वित्तीय धनराशि का दुरुपयोग किया है, जो विभिन्न मदों से थी. इस दौरान प्रधान ने करीब 30 लाख से अधिक का घोटाला किया है. लिहाजा मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और ग्राम प्रधान को पद से हटाया जाए.

सोमवार को इस मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वो तीन सप्ताह के भीतर मामले की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें.

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याचिकाकर्ता ने मामले में सचिव ग्रामीण विकास, डीएम हरिद्वार, एसडीएम रुड़की, सीडीओ हरिद्वार समेत ग्राम विकास अधिकारी को भी पक्षकार बनाया है. अब मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.

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हरिद्वार के सुल्तानपुर सावतवाली गांव में ग्राम प्रधान द्वारा किए गए घोटाले का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट।

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ग्राम प्रधान द्वारा किए जा रहे घोटाले के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए डीएम हरिद्वार को आदेश दिए हैं कि घोटाले और गबन के मामले में डीएम निष्पक्ष जांच करवा कर 8 दिसंबर तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें, साथ ही कोर्ट ने घोटाले के आरोप में सुल्तानपुर की ग्राम प्रधान रूपा देवी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।


Body:आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी प्रमोद कुमार नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सुल्तानपुर सावतवाली गांव में ग्राम प्रधान रूपा देवी द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने नालों की सफाई और नालों की खुदाई समेत हैंडपंप लगवाने के मामले में बड़ा घोटाला करा है साथ ही प्रधान द्वारा गांव वालों के पीने के पानी के लिए बनाए जा रहे तलाब के नाम पर भी लाखों का घोटाला किया है लिहाजा मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और ग्राम प्रधान को पद से हटाया जाए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत को मिली वित्तीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जो विभिन्न मदों में थी इस दौरान प्रधान द्वारा करीब 30 लाख से अधिक का घोटाला किया है।


Conclusion:आज मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने गेम हरिद्वार को घोटाले की रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता द्वारा मामले में सचिव ग्रामीण विकास, डीएम हरिद्वार, एसडीएम रुड़की, सीडीओ हरिद्वार समेंत ग्राम विकास अधिकारी को भी पक्षकार बनाया है अब मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

बाईट- विवेक शुक्ला, अधिवक्ता याचिकाकर्ता
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