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पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सरकार को 2 हफ्ते में देना होगा जवाब - नैनीताल हिंदी समाचार

नैनीताल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में गड़बड़ी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
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Published : Nov 16, 2019, 11:44 PM IST

नैनीताल: प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई गड़बड़ी और अनियमितता का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 25 दिसंबर को होनी है.

बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई अनियमित के मामले में सुषमा देवी सहित 26 अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था कि पंचायत चुनाव के दौरान दोनों प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलने के बाद भी चुनाव अधिकारी द्वारा लॉटरी के जरिए चुनाव जीतने की घोषणा कर दी गई थी. याचियों का कहना है कि कई स्थानों पर चुनाव हार जाने के बाद भी प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया गया था.

पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

ये भी पढ़ें: हरिद्वारः रंग लाई उत्तराखंड पुलिस की ये मुहिम, 343 बच्चों को मिली 'आजादी'

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड में पंचायत नियमावली नहीं बनाई गई है. जिसके कारण लोग अपनी-अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं. ऐसे में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने राज्य सरकार को मामले में 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई गड़बड़ी और अनियमितता का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 25 दिसंबर को होनी है.

बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई अनियमित के मामले में सुषमा देवी सहित 26 अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था कि पंचायत चुनाव के दौरान दोनों प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलने के बाद भी चुनाव अधिकारी द्वारा लॉटरी के जरिए चुनाव जीतने की घोषणा कर दी गई थी. याचियों का कहना है कि कई स्थानों पर चुनाव हार जाने के बाद भी प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया गया था.

पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड में पंचायत नियमावली नहीं बनाई गई है. जिसके कारण लोग अपनी-अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं. ऐसे में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने राज्य सरकार को मामले में 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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उत्तराखंड में हुए त्रिस्तरी पंचायत चुनाव में हुई अनियमितता का मामला पहुचा नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में।

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प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई गड़बड़ी और अनियमितता का मामला हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गया है, चुनाव में हुई अनियमितता के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं, मामले की अगली सुनवाई 25 दिसंबर को होगी।


Body:आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई अनियमित के मामले को सुषमा देवी समेत 26 अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी प्रदेश के अलग-अलग लोगों द्वारा याचिका दायर कर कहा गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान दोनों प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलने के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा लाटरी के माध्यम से चुनाव जीतने की घोषणा कर दी गई,

कई स्थानों पर चुनाव हार गए प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया गया।

कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर काबिज हैं लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्याशियों का नामांकन रद्द नहीं किया गया।

कई प्रत्याशियों के द्वारा लाभ के पद में रहते हुए पंचायत चुनाव लड़े लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव अधिकारी द्वारा शिकायत करने पर अयोग्य उम्मीदवारों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।


Conclusion:याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड में पंचायत नियमावली नहीं बनाई गई है जिस वजह से लोग अपनी शिकायत करने के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं इसी वजह से इन लोगों के द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु झूले की एकल पीठ ने राज्य सरकार को मामले में 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं ।

बाईट- संजय भट्ट ,अधिवक्ता चुनाव आयोग।

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