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प्रेम विवाह से खफा भाइयों ने बहन को उतारा मौत के घाट, फांसी की सजा पर HC में हुई सुनवाई - भाइयों ने बहन को उतारा मौत के घाट

बहन की हत्या के आरोप (sister murder case) में निचली अदालत ने मृतका के तीन भाइयों को फांसी की सजा दी (death sentence of three brothers) है. इस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) में सुनवाई हुई है. इस मामले में निचली अदालत ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को रेफरेंस आदेश भेजा था.

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Published : Sep 13, 2022, 3:27 PM IST

Updated : Sep 13, 2022, 3:42 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों (death sentence of three brothers) के मामले पर सुनवाई (Hearing on death sentence) की. मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने बयान दर्ज कराने के लिए अभियुक्त कुलदीप के गवाह को समन जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि नियत की है.

आज सुनवाई पर तीनों अभियुक्त अपने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश हुए. कुलदीप ने कोर्ट में कहा कि उन्हें अपने बचाव के लिए गवाह पेश करने हैं, जिस पर कोर्ट ने उसके गवाह को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है.
पढ़ें- मजिस्ट्रेट के सामने गिराई जाएगी देहरादून की ऐतिहासिक कनॉट प्लेस बिल्डिंग, सुरक्षा दस्ता है तैयार

मामले के अनुसार हरिद्वार जिले के खानपुर में युवती ने परिजनों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था. इस बात से नाराज होकर परिजनों ने युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाइयों व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. अपने आदेश की पुष्टि करने हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाईकोर्ट को रेफरेंस आदेश भेजा था.

क्या है मामला: हरिद्वार जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मूपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था. उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे. जिसके कारण उसका मायके आना जाना नहीं था. 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी, जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. मृतका के पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरुण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था.
पढ़ें- युवती ने फौजी पर लगाया दुष्कर्म और रुपए ऐंठने का आरोप, मुकदमा दर्ज

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों (death sentence of three brothers) के मामले पर सुनवाई (Hearing on death sentence) की. मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने बयान दर्ज कराने के लिए अभियुक्त कुलदीप के गवाह को समन जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि नियत की है.

आज सुनवाई पर तीनों अभियुक्त अपने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश हुए. कुलदीप ने कोर्ट में कहा कि उन्हें अपने बचाव के लिए गवाह पेश करने हैं, जिस पर कोर्ट ने उसके गवाह को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है.
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मामले के अनुसार हरिद्वार जिले के खानपुर में युवती ने परिजनों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था. इस बात से नाराज होकर परिजनों ने युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाइयों व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. अपने आदेश की पुष्टि करने हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाईकोर्ट को रेफरेंस आदेश भेजा था.

क्या है मामला: हरिद्वार जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मूपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था. उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे. जिसके कारण उसका मायके आना जाना नहीं था. 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी, जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. मृतका के पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरुण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था.
पढ़ें- युवती ने फौजी पर लगाया दुष्कर्म और रुपए ऐंठने का आरोप, मुकदमा दर्ज

Last Updated : Sep 13, 2022, 3:42 PM IST
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