नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान सरकार द्वारा अधिकृत होटल का भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका की अंतिम सुनवाई हेतु 7 फरवरी की तिथि नियत की है.
मामले के अनुसार नैनीताल के होटल व्यवसायी अशोक होटल के मालिक राजीव लोचन शाह ने याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिला प्रशासन ने 26 अप्रैल 2020 को कोरोना महामारी का हवाला देते हुए उनके होटल के 30 कमरों को अधिग्रहीत कर लिया था. साथ में यह भी कहा गया कि प्रति कमरे 950 रुपये का भुगतान किया जायेगा. लेकिन प्रशासन द्वारा तयशुदा राशि का भुगतान नहीं जा रहा है.
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इस बारे में वह प्रशासन को कई पत्र भेज चुके हैं. प्रशासन की ओर से अब यह जवाब दिया जा रहा है कि उक्त अवधि में किसी को नहीं ठहराया गया है, जबकी अधिकृत अवधि के दौरान उनके द्वारा भी होटल में किसी को नहीं ठहराया गया था. प्रशासन ने महामारी के दौरान शहर के कई अन्य होटलों को भी अधिकृत किया था. याचिका में उनके द्वारा प्रशासन से भुगतान कराने की मांग की गई है.