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हल्द्वानी के तिकोनिया में रोड निर्माण को लेकर HC में हुई सुनवाई, विभागों से मांगा जवाब

हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court Nainital) में पुनर्निर्माण कार्य नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले कोर्ट ने राज्य सरकार, सचिव शहरी विकास, जिला अधिकारी नैनीताल, पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड हल्द्वानी व नगर निगम से 29 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

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नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Jun 15, 2022, 1:40 PM IST

नैनीताल: हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज से तिकोनिया रोड पर सीवर लाइन (Haldwani ticonia sewer case) का कार्य पूरा हो चुका है. जिसके बाद अभी तक रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court Nainital) में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार, सचिव शहरी विकास, जिला अधिकारी नैनीताल, पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड हल्द्वानी व नगर निगम से 29 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

मामले अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि नियत की है. मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी समीर वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम व पीडब्ल्यूडी द्वारा एमबी कॉलेज से तिकोनिया रोड पर सीवर लाइन का कार्य किया गया. इस सीवर लाइन का कार्य अप्रैल में पूर्ण हो चुका है, जबकि इसके बाद भी इन विभागों द्वारा रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किया गया. बरसात का सीजन शुरू होने वाला है.

पढ़ें-नैनीताल: कोर्ट में हत्यारोपी का दोष हुआ सिद्ध, 24 को सुनाई जाएगी सजा

अगर यह निर्माण वर्षा काल में शुरू होने से पहले पूर्ण नहीं किया जाता है तो नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस सकता है और जान माल का खतरा हो सकता है. इस रोड पर हजारों लोग व्यवसाय कर रहे हैं और तीन से चार के बीच में स्कूल व शिक्षण संस्थान हैं. यह रोड ट्रांसपोर्ट का वैकल्पिक साधन भी है. इसलिए बरसात शुरू होने से पहले कार्य पूरा करने के आदेश दिए जाएं.

नैनीताल: हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज से तिकोनिया रोड पर सीवर लाइन (Haldwani ticonia sewer case) का कार्य पूरा हो चुका है. जिसके बाद अभी तक रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court Nainital) में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार, सचिव शहरी विकास, जिला अधिकारी नैनीताल, पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड हल्द्वानी व नगर निगम से 29 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

मामले अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि नियत की है. मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी समीर वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम व पीडब्ल्यूडी द्वारा एमबी कॉलेज से तिकोनिया रोड पर सीवर लाइन का कार्य किया गया. इस सीवर लाइन का कार्य अप्रैल में पूर्ण हो चुका है, जबकि इसके बाद भी इन विभागों द्वारा रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किया गया. बरसात का सीजन शुरू होने वाला है.

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अगर यह निर्माण वर्षा काल में शुरू होने से पहले पूर्ण नहीं किया जाता है तो नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस सकता है और जान माल का खतरा हो सकता है. इस रोड पर हजारों लोग व्यवसाय कर रहे हैं और तीन से चार के बीच में स्कूल व शिक्षण संस्थान हैं. यह रोड ट्रांसपोर्ट का वैकल्पिक साधन भी है. इसलिए बरसात शुरू होने से पहले कार्य पूरा करने के आदेश दिए जाएं.

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