हरिद्वार: नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पशु वध सिर्फ स्लॉटर हॉउस में ही किया जा सकता है. इसके बावजूद हरिद्वार के कस्साबान मोहल्ले में हाइकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है. यहां कई मीट दुकानदार घर पर ही पशु वध कर रहे हैं. ऐसे मीट दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है.
पशु कटान की सूचना पर नगर आयुक्त जय भारत सिंह ने कस्साबान मोहल्ले में छापेमारी की. छापेमारी से मीट बाजार में हड़कंप मच गया. छापेमारी में एक दुकान से मीट बरामद हुआ. नगर आयुक्त की कार्रवाई में पाया गया कि मीट दुकानदार बिलाल बिना लाइसेंस के मीट बेच रहा था. उसके पास ना तो कोई भी ट्रांसपोर्ट की पर्ची थी और ना ही कोई लाइसेंस. आरोपी दुकानदार बिलाल का लाइसेंस एक बार पहले भी निरस्त किया जा चुका है.
नगर आयुक्त जय भारत सिंह ने बताया कि बिलाल से जब पूछताछ की गई तो उसने 2 तारीख की स्लॉटर हाउस की एक पर्ची दिखाई. उसके पास आज के बरामद मीट की कोई पर्ची नहीं थी. इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. आरोपी बिलाल के खिलाफ नगर निगम के एक्ट के अनुसार चालान कर दिया गया है.
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जय भारत सिंह ने ये भी बताया कि दो सप्ताह पहले भी नियमों के विपरीत कस्साबान मोहल्ले में एक मीट दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. उन्होंने कहा कि नियमों के खिलाफ किसी भी दुकानदार को पशु कटान नहीं करने दिया जाएगा. जो भी ऐसा काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.