लक्सर: हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सार्वजनिक मार्ग व सरकारी भूमि पर बनाए गए धार्मिक स्थलों को 23 मार्च तक हटाने का आदेश दिए हैं. लक्सर तहसील क्षेत्र में ऐसे 34 धार्मिक स्थलों को प्रशासन ने चिन्हित किया है. वहीं, इस मामले में अभी तक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे थे लेकिन अब प्रशासन ने धरातल पर कार्रवाई शुरू कर दी है.
शनिवार को तहसीलदार सुनैना राणा के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने देहात क्षेत्र में छह धार्मिक स्थल हटाने के साथ-साथ नगर के रुड़की मार्ग स्थित काली मंदिर, नगर में ओवरब्रिज के समीप दुर्गा मंदिर व नगर के लोको कॉलोनी स्थित मस्जिद को हटाया दिया है. इस दौरान प्रशासन और स्थानीय निवासियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई.
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तहसीलदार सुनैना राणा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार धार्मिक स्थलों को पुनः स्थापित किए जाने तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, कोतवाल वीरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि यह माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है जिसका पालन किया जा रहा है. उन्होंने बताया की धार्मिक स्थलों को सरकारी भूमि और सार्वजनिक मार्ग के किनारे से हटाकर दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा है. वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए पुलिस प्रशासन सर्तकता बरत रहा है.