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मोटर साइकिल सवार का कटा 13 हजार का चालान, 15 वाहनों पर की गई कार्रवाई - देहरादून आरटीओ

नया मोटर व्हीकल एक्ट के चहत RTO लोगों को जागरूक करने के साथ, नियमों का पालान न करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है. इस कार्रवाई के तहत मोटर साइकिल सवार का 13 हजार का चालान किया गया. साथ ही 15 अन्य वाहनों के भी चालान किए गये.

मोटर साइकिल सवार का कटा 13 हजार का चालान.
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Published : Oct 12, 2019, 9:07 AM IST

देहरादून: नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ही प्रदेशभर में लगातार कार्रवाई की जा रही है. राजधानी में आरटीओ विभाग कई मुख्य चौराहों पर लोगों को यातायात संबंधित नियमों की जानकारी दे रहा है. इसके बावजूद आम जनता यातायात नियमों का पालन नहीं कर रही है.

मोटर साइकिल सवार का कटा 13 हजार का चालान.

देहरादून में जागरूकता अभियान चलाते हुए आरटीओ विभाग नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्रवाई भी कर रहा है. जागरूकता अभियान के दौरान आरटीओ विभाग ने एक मोटरसाइकिल सवार के पास वाहन से सम्बंधित कोई भी कागजात न होने पर 13 हजार का चालान किया. वहीं, इस दौरान आरटीओ विभाग ने कुल 15 वाहनों के चालान किये.

पढ़ें: पंचायत चुनावः 'छोटी सरकार' चुनने को लेकर वोटरों में दिखा खासा उत्साह

नया एमवी एक्ट लागू होने के बाद आरटीओ विभाग ने 10 अक्टूबर से नए एमवी एक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए अभियान चलाया है. जिसमें लोगों को नए नियमों को लेकर डबल हेलमेट और जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करने के लिए कहा गया. इस अभियान के दौरान खुद एआरटीओ अरविंद पांडे भी मौजूद रहे.

एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. अभियान के तहत मोटरसाइकिल सवार का 13 हजार का चालान किया गया. वहीं, अन्य 15 वाहनों के भी चालान किए गये.

देहरादून: नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ही प्रदेशभर में लगातार कार्रवाई की जा रही है. राजधानी में आरटीओ विभाग कई मुख्य चौराहों पर लोगों को यातायात संबंधित नियमों की जानकारी दे रहा है. इसके बावजूद आम जनता यातायात नियमों का पालन नहीं कर रही है.

मोटर साइकिल सवार का कटा 13 हजार का चालान.

देहरादून में जागरूकता अभियान चलाते हुए आरटीओ विभाग नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्रवाई भी कर रहा है. जागरूकता अभियान के दौरान आरटीओ विभाग ने एक मोटरसाइकिल सवार के पास वाहन से सम्बंधित कोई भी कागजात न होने पर 13 हजार का चालान किया. वहीं, इस दौरान आरटीओ विभाग ने कुल 15 वाहनों के चालान किये.

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नया एमवी एक्ट लागू होने के बाद आरटीओ विभाग ने 10 अक्टूबर से नए एमवी एक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए अभियान चलाया है. जिसमें लोगों को नए नियमों को लेकर डबल हेलमेट और जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करने के लिए कहा गया. इस अभियान के दौरान खुद एआरटीओ अरविंद पांडे भी मौजूद रहे.

एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. अभियान के तहत मोटरसाइकिल सवार का 13 हजार का चालान किया गया. वहीं, अन्य 15 वाहनों के भी चालान किए गये.

Intro:केंद्र सरकार की ओर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के बाद आरटीओ विभाग ने दूसरे दिन भी देहरादून के कई मुख्य चौराहों पर यातायात से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया साथ ही वाहनों के कागजात की चेकिंग भी की गई जिसमें खुद एआरटीओ अरविंद पांडे मौजूद रहे।जागरूकता अभियान के दौरान आज आरटीओ विभाग ने एक मोटरसाइकिल सवार के पास कोई वाहन से सम्बंधित कागजात नही होने पर 13 हजार का चालान किया,वही अभियान के दौरान आज आरटीओ विभाग ने कुल 15 वाहनो के चालान किये।


Body:नया एमवी एक्ट लागू होने के बाद आरटीओ विभाग ने नए एमवी एक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए 10 अक्टूबर से अभियान चला रखा है जिसके तहत आज दूसरे दिन भी आरटीओ विभाग ने अपना जागरूकता अभियान जारी रखते हुए शहर के मुख्य चौराहों पर लोगों को यातायात से संबंधित जागरूक करने का काम किया। इस दौरान लोगों को नए नियमों को लेकर डबल हेलमेट ओर जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करने के लिए कहा गया।वही अभियान के दौरान आज आरटीओ विभाग ने मोटरसाइकिल सवार युवकों का 13 हज़ार का चालान किया।यह पहला मामला नही है कि आरटीओ विभाग ने देहरादून में इतना बढ़ा चालान किया बल्कि कुछ दिन पहले भी नाबालिक द्वारा चलाये जा रहे ई रिक्शा का 16 हज़ार का चालान किया था।वही आरटीओ विभाग का मानना है कि नया एमवी एक्ट के बाद काफी महंगा चालान हो गया है इसलिए सभी यातायात से सम्बंधित सभी नियमो का पालन करने के लिए बार बार कहा जा रहा है।


Conclusion:एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 5 हज़ार का चालान तय हुआ और दो सवारी जो बिना हेलमेट पहने पाने पर 2 हज़ार का चालान किया गया।साथ ही मोबाइल पर बात करने पर एक हजार का जुर्माना हुआ वही बीमा नहीं होने पर दो हजार का जुर्माना किया गया।वही इसी प्रकार दूसरे कागज नही होने पर करीब 13 हज़ार का जुर्माना किया गया।

बाइट-अरविंद पांडे(एआरटीओ)

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धन्यवाद।

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