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Ankita Bhandari Murder Case: पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट पर हाईकोर्ट में 5 मई को होगी सुनवाई

पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है. अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट के मामले में कई बार पेंच फंस चुका है. लिहाजा, अब उत्तराखंड पुलिस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गई है. पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी है. अब मामले की सुनवाई 5 मई को होगी.

Ankita Bhandari Murder Case
अंकिता भंडारी हत्याकांड
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Published : Feb 24, 2023, 5:14 PM IST

Updated : Feb 24, 2023, 6:48 PM IST

जानकारी देते एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन.

देहरादून: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने अब आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख निर्धारित की है. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन की मानें तो पुलिस ने कई मामलों के उदाहरण तैयार किए हैं, जिसके आधार पर हाईकोर्ट से अपील की जाएगी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी जाए.

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि इसके पहले मुंबई 9/11 हमले के दोषी अजमल कसाब और हाल ही दिल्ली के श्रद्धा वाल्कर मर्डर केस में भी कोर्ट ने कुछ इसी तरह के फैसले दिए थे. कोर्ट ने आरोपियों की मर्जी न होने के बाद भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश दिए थे. इन्हीं केसों का उदाहरण रखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की है. साथ ही कोर्ट से मांग की है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों की नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए.
ये भी पढ़ेंः Ankita Bhandari Case: HC ने पुलकित आर्य के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट पर लगाई रोक, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

बता दें कि इससे पहले पुलिस ने निचली अदालत में अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित के खिलाफ नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इजाजत भी दे दी थी, लेकिन निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ पुलकित आर्य हाईकोर्ट चल गया था. निचली अदालत के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. हालांकि, अब पुलिस ने कई मामलों को उदाहरण देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए याचिका लगाई है.
ये भी पढ़ेंः Ankita Bhandari Case: डीएम से मिलीं अंकिता की मां, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति पर खड़े किए सवाल

गौर हो कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पुलिस, पुलकित आर्य से कई राज उगलवाना चाहती है. ताकि असली सच्चाई बाहर आ सके. साथ ही वीआईपी गेस्ट के राज से भी पर्दा उठ सके. गौर हो कि 19 साल की अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में वनंत्रा रिसॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी करती थी. जहां रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता हत्या कर दी. हत्या के मामले में तीनों आरोपी अभी जेल में बंद हैं.
ये भी पढ़ेंः Ankita Murder Case: रहस्य बना वीआईपी का नाम, नार्को टेस्ट पर रोक से जवाब पाना हुआ मुश्किल!

जानकारी देते एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन.

देहरादून: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने अब आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख निर्धारित की है. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन की मानें तो पुलिस ने कई मामलों के उदाहरण तैयार किए हैं, जिसके आधार पर हाईकोर्ट से अपील की जाएगी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी जाए.

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि इसके पहले मुंबई 9/11 हमले के दोषी अजमल कसाब और हाल ही दिल्ली के श्रद्धा वाल्कर मर्डर केस में भी कोर्ट ने कुछ इसी तरह के फैसले दिए थे. कोर्ट ने आरोपियों की मर्जी न होने के बाद भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश दिए थे. इन्हीं केसों का उदाहरण रखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की है. साथ ही कोर्ट से मांग की है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों की नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए.
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बता दें कि इससे पहले पुलिस ने निचली अदालत में अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित के खिलाफ नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इजाजत भी दे दी थी, लेकिन निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ पुलकित आर्य हाईकोर्ट चल गया था. निचली अदालत के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. हालांकि, अब पुलिस ने कई मामलों को उदाहरण देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए याचिका लगाई है.
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गौर हो कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पुलिस, पुलकित आर्य से कई राज उगलवाना चाहती है. ताकि असली सच्चाई बाहर आ सके. साथ ही वीआईपी गेस्ट के राज से भी पर्दा उठ सके. गौर हो कि 19 साल की अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में वनंत्रा रिसॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी करती थी. जहां रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता हत्या कर दी. हत्या के मामले में तीनों आरोपी अभी जेल में बंद हैं.
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Last Updated : Feb 24, 2023, 6:48 PM IST
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