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देहरादून में कूड़ा निस्तारण की समस्या विकट, 120 से ज्यादा संस्थानों पर लगा लाखों का जुर्माना

देहरादून में कूड़ा निस्तारण न करने पर 120 से ज्यादा संस्थानों और अपार्टमेंट पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है. दून नगर स्वास्थ्य अधिकारी की मानें तो सभी संस्थानों से चालान की रिकवरी के लिए डीएम को पत्र भेजा जा रहा है. डीएम के निर्देश पर पटवारी की ओर से सभी से चालान वसूली जाएगी.

Disposing of Garbage in Dehradun
देहरादून में कूड़ा निस्तारण की समस्या
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Published : May 14, 2023, 3:35 PM IST

Updated : May 14, 2023, 4:03 PM IST

देहरादून में कूड़ा निस्तारण न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई.

देहरादूनः कूड़ा निस्तारण मामले में देहरादून नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. निगम ने कूड़ा निस्तारण न करने वाले हाउसिंग सोसायटी और अपार्टमेंट के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है. नगर निगम ने 113 संस्थानों और अपार्टमेंट्स का 10-10 हजार रुपए का चालान किया है. इसके अलावा 9 अपार्टमेंट पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला है. वहीं, खुले में कचरा बहाने पर एक अपार्टमेंट के खिलाफ 10 लाख रुपए की आरसी जारी की गई है.

बता दें कि देहरादून में कूड़े की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. दून में दर्जनों ऐसे संस्थान और हाउसिंग सोसायटी हैं, जो बल्क में कूड़ा जनरेट करते हैं. नगर निगम क्षेत्र के जो अपार्टमेंट हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में डाला गया है. इनके खिलाफ 20 फरवरी को नगर निगम ने नोटिस जारी किया था. जिसमें सभी अपार्टमेंट और संस्थानों को 20 दिन का समय दिया गया था.

वहीं, नोटिस में बताया गया था कि साल 2016 के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाइड लाइन के नियमानुसार सूखा और गीला कूड़ा को अलग करेंगे. साथ ही अपने यहां उत्पन्न गीले कूड़े को खुद निस्तारण करेंगे. इसके लिए कार्य योजना नगर निगम को जमा कराने के लिए कहा गया था. कार्य योजना जमा कराने के बाद तत्काल उस पर कार्रवाई भी करने को कहा गया था, लेकिन अपार्टमेंट और हाउसिंग सोसायटी की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्य योजना नहीं बताई गई.

देहरादून नगर निगम ने हाउसिंग सोसायटी, अपार्टमेंट, होटल, सिनेमाघरों, कॉम्प्लेक्स, मीट शॉप और सब्जी मंडी को 20 दिन के भीतर कूड़े के उचित प्रबंध और निस्तारण के लिए कार्य योजना देने के लिए कहा था. योजना के अनुसार कूड़ा निस्तारण के भी निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी कार्य योजना पेश न करने पर नगर निगम ने नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया है.

देहरादून नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि निगम प्रशासन ने कई संस्थाओं को नोटिस भेजे, लेकिन नोटिस का जवाब अब तक नहीं मिला. न ही कोई उचित कार्रवाई की गई है. सेनेटरी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट मिल चुकी है. जिन-जिन संस्थानों से जवाब और कार्रवाई अपेक्षित थी, वो नहीं की गई है. उनकी सूची निगम प्रशासन ने तलब कर ली है. इस सूची के आधार पर रिकवरी चालान बनाकर जिलाधिकारी को भेजे जा रहे हैं. जिलाधिकारी के स्तर से पटवारी चालानों की वसूली करेंगे.

देहरादून नगर निगम ने की चालानी कार्रवाईः अविनाश खन्ना ने बताया कि 113 संस्थानों पर 10 हजार का जुर्माना, 9 अपार्टमेंट पर एक लाख एक लाख रुपया का जुर्माना और एक अपार्टमेंट की ओर से खुले में कचरा बहाने पर 10 लाख रुपए की आरसी जारी कर दी गई है. इसके अलावा दो कूड़ा वाहन भी पकड़े गए थे, उन पर भी 10-10 लाख रुपए की आरसी रिकवरी चालान में शामिल कर रहे हैं.

देहरादून में कूड़ा निस्तारण न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई.

देहरादूनः कूड़ा निस्तारण मामले में देहरादून नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. निगम ने कूड़ा निस्तारण न करने वाले हाउसिंग सोसायटी और अपार्टमेंट के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है. नगर निगम ने 113 संस्थानों और अपार्टमेंट्स का 10-10 हजार रुपए का चालान किया है. इसके अलावा 9 अपार्टमेंट पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला है. वहीं, खुले में कचरा बहाने पर एक अपार्टमेंट के खिलाफ 10 लाख रुपए की आरसी जारी की गई है.

बता दें कि देहरादून में कूड़े की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. दून में दर्जनों ऐसे संस्थान और हाउसिंग सोसायटी हैं, जो बल्क में कूड़ा जनरेट करते हैं. नगर निगम क्षेत्र के जो अपार्टमेंट हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में डाला गया है. इनके खिलाफ 20 फरवरी को नगर निगम ने नोटिस जारी किया था. जिसमें सभी अपार्टमेंट और संस्थानों को 20 दिन का समय दिया गया था.

वहीं, नोटिस में बताया गया था कि साल 2016 के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाइड लाइन के नियमानुसार सूखा और गीला कूड़ा को अलग करेंगे. साथ ही अपने यहां उत्पन्न गीले कूड़े को खुद निस्तारण करेंगे. इसके लिए कार्य योजना नगर निगम को जमा कराने के लिए कहा गया था. कार्य योजना जमा कराने के बाद तत्काल उस पर कार्रवाई भी करने को कहा गया था, लेकिन अपार्टमेंट और हाउसिंग सोसायटी की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्य योजना नहीं बताई गई.

देहरादून नगर निगम ने हाउसिंग सोसायटी, अपार्टमेंट, होटल, सिनेमाघरों, कॉम्प्लेक्स, मीट शॉप और सब्जी मंडी को 20 दिन के भीतर कूड़े के उचित प्रबंध और निस्तारण के लिए कार्य योजना देने के लिए कहा था. योजना के अनुसार कूड़ा निस्तारण के भी निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी कार्य योजना पेश न करने पर नगर निगम ने नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया है.

देहरादून नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि निगम प्रशासन ने कई संस्थाओं को नोटिस भेजे, लेकिन नोटिस का जवाब अब तक नहीं मिला. न ही कोई उचित कार्रवाई की गई है. सेनेटरी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट मिल चुकी है. जिन-जिन संस्थानों से जवाब और कार्रवाई अपेक्षित थी, वो नहीं की गई है. उनकी सूची निगम प्रशासन ने तलब कर ली है. इस सूची के आधार पर रिकवरी चालान बनाकर जिलाधिकारी को भेजे जा रहे हैं. जिलाधिकारी के स्तर से पटवारी चालानों की वसूली करेंगे.

देहरादून नगर निगम ने की चालानी कार्रवाईः अविनाश खन्ना ने बताया कि 113 संस्थानों पर 10 हजार का जुर्माना, 9 अपार्टमेंट पर एक लाख एक लाख रुपया का जुर्माना और एक अपार्टमेंट की ओर से खुले में कचरा बहाने पर 10 लाख रुपए की आरसी जारी कर दी गई है. इसके अलावा दो कूड़ा वाहन भी पकड़े गए थे, उन पर भी 10-10 लाख रुपए की आरसी रिकवरी चालान में शामिल कर रहे हैं.

Last Updated : May 14, 2023, 4:03 PM IST
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