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कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के भाई को मिली जमानत, धोखाधड़ी मामले में हुई थी गिरफ्तारी - धोखाधड़ी में मामला दर्ज

उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के भाई सचिन उपाध्याय को जमानत मिल गई है. आरोपी सचिन उपाध्याय धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद था.

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Published : Feb 7, 2020, 1:37 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के भाई सचिन उपाध्याय को देहरादून की एडीजे पंचम जज धर्म सिंह की अदालत से जमानत मिल गई है. राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चालंग इलाके में रहने वाले आरोपी सचिन उपाध्याय के खिलाफ बीती 12 मार्च 2017 को मुकेश जोशी नाम के शख्स ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने आरोपी सचिन उपाध्याय को न्यायिक हिरासत में बीते 19 जनवरी 2020 को जेल भेजा था. कांग्रेसी नेता के भाई सचिन उपाध्याय पर राजपुर क्षेत्र में मुकेश जोशी नाम के व्यक्ति की जमीन के फर्जी दस्तावेज में जाली हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी करने का आरोप है.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड का एक गांव ऐसा भी, आजादी से अब तक सड़क के इंतजार में पथराई ग्रामीणों की आंखें

जानकारी के मुताबिक, जाली हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सचिन उपाध्याय ने शिकायतकर्ता की संपत्ति का फर्जीवाड़ा किया. इसी मामले को लेकर लगातार कानूनी प्रक्रिया से बचते आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के आरोपी भाई सचिन उपाध्याय पर कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में 19 जनवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया था. कोर्ट के जारी एनबीडब्ल्यू को तामील करते हुए राजपुर पुलिस ने 19 जनवरी को ही सचिन उपाध्याय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था.

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के भाई सचिन उपाध्याय को देहरादून की एडीजे पंचम जज धर्म सिंह की अदालत से जमानत मिल गई है. राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चालंग इलाके में रहने वाले आरोपी सचिन उपाध्याय के खिलाफ बीती 12 मार्च 2017 को मुकेश जोशी नाम के शख्स ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने आरोपी सचिन उपाध्याय को न्यायिक हिरासत में बीते 19 जनवरी 2020 को जेल भेजा था. कांग्रेसी नेता के भाई सचिन उपाध्याय पर राजपुर क्षेत्र में मुकेश जोशी नाम के व्यक्ति की जमीन के फर्जी दस्तावेज में जाली हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी करने का आरोप है.

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जानकारी के मुताबिक, जाली हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सचिन उपाध्याय ने शिकायतकर्ता की संपत्ति का फर्जीवाड़ा किया. इसी मामले को लेकर लगातार कानूनी प्रक्रिया से बचते आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के आरोपी भाई सचिन उपाध्याय पर कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में 19 जनवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया था. कोर्ट के जारी एनबीडब्ल्यू को तामील करते हुए राजपुर पुलिस ने 19 जनवरी को ही सचिन उपाध्याय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था.

Intro:summary-उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के भाई सचिन उपाध्याय को मिली जमानत, धोखाधड़ी के मामले में जेल में थे बंद।


उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के भाई सचिन उपाध्याय को देहरादून की एडीजे पंचम जज धर्म सिंह की अदालत से जमानत मिल गई है। सचिन उपाध्याय धोखाधड़ी के आरोप में गैर जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में बीते 19 जनवरी 2020 को जेल भेजे गए थे। कांग्रेसी नेता के भाई सचिन उपाध्याय पर राजपुर क्षेत्र में मुकेश जोशी नाम के व्यक्ति की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जाली हस्ताक्षर से खुर्द-बुर्द व धोखाधड़ी का आरोप है।


Body:जाली हस्ताक्षर व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिकायतकर्ता की जमीन को खुद-बुर्द करने का आरोप

बता दें कि थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चालंग इलाके में रहने वाले सचिन उपाध्याय के खिलाफ बीते 12 मार्च 2017 को मुकेश जोशी नाम के शख्स ने राजपुर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। जानकारी के मुताबिक आरोप है कि जाली हस्ताक्षर व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उस पर सचिन उपाध्याय ने शिकायतकर्ता की संपत्ति खुद-बुर्द का फर्जीवाड़ा किया. इसी मामले को लेकर लगातार कानूनी प्रक्रिया से बसते आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के आरोपी भाई सचिन उपाध्याय पर कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में 19 जनवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोट के जारी एनबीडब्ल्यू को तामील करते हुए राजपुर पुलिस ने 19 जनवरी को ही सचिन उपाध्याय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।


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