अल्मोड़ा: गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तीन गांजा तस्करों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. तीनों दोषियों के नाम इमरान अहमद, मो. सुएब रजा और विकास मिश्रा है. सभी तस्कर उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर के रहने वाले हैं.
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 24 फरवरी 2019 को पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान जोलीखान सल्ट के पास एक कार को रोका. चेकिंग के दौरान तीनों तस्करों के कब्जे से 74.413 किलो गांजा बरामद किया गया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया.
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गांजा तस्करी का यह केस विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला. अभियोजन की ओर से न्यायालय में 7 गवाह पेश किये गए. कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों दोषियों को 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.