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डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन से खत्म होंगे बिचौलिए, घर आएगी नंबर प्लेट

जनपद के संभागीय परिवहन कार्यालय में बिचौलियों की दलाली को खत्म करने के लिए डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है. अब कंपनी से तैयार चेचिस वाले व्यावसायिक वाहनों का डीलर अपने कार्यालय में ही पंजीयन कराएंगे.

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बिचौलियों को बाहर करेगा डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन.
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Published : Oct 23, 2020, 6:18 PM IST

सुलतानपुर: जनपद के संभागीय परिवहन कार्यालय में बिचौलियों की दलाली को खत्म करने के लिए डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई है. अब कंपनी से तैयार चेचिस वाले व्यावसायिक वाहनों का डीलर अपने कार्यालय में ही पंजीयन कराएंगे. टैक्स भी व्यावसायिक वाहनों के शोरूम में जमा होंगे और एआरटीओ कार्यालय के खाते में टैक्स की धनराशि स्थानांतरित कर दी जाएगी. बिचौलियों का हस्तक्षेप खत्म करने के लिए यह कवायद शुरू की गई है.

वाहन स्वामी नहीं लगाएंगे आरटीओ के चक्कर

व्यावसायिक वाहनों के पंजीयन के लिए वाहन स्वामियों को संभागीय परिवहन विभाग का फेरा लगाना पड़ता था. इसके लिए दलाल मोटी रकम वसूल करते थे. चेचिस और व्यवसाय के नाम पर वाहन स्वामियों से धन उगाही की जाती थी, जिसमें अधिकारियों का बड़े पैमाने पर संरक्षण रहता था. भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है.

एआरटीओ प्रशासन संभागीय परिवहन, माला बाजपेई ने बताया कि डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन की शुरुआत शासन की तरफ से कुछ वाहनों में की जा रही है. 17 श्रेणी के ऐसे वाहन हैं जो व्यावसायिक हैं और उनका डीलर के यहां से ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की 17 व्यावसायिक वाहनों को डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के लिए खोला गया है. इनमें 20 वाहन शामिल हैं. जो कंपनी से तैयार होते हैं, वो डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के आधार पर आते हैं, जिसमें ई रिक्शा, कार समेत अन्य वाहन भी शामिल हैं. डीलर पॉइंट पर ही इनका चेचिस वेरीफाई होगा. वहीं रजिस्ट्रेशन होगा, फिर पंजीयन के लिए प्रक्रिया हमारे यहां आएगी.

सुलतानपुर: जनपद के संभागीय परिवहन कार्यालय में बिचौलियों की दलाली को खत्म करने के लिए डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई है. अब कंपनी से तैयार चेचिस वाले व्यावसायिक वाहनों का डीलर अपने कार्यालय में ही पंजीयन कराएंगे. टैक्स भी व्यावसायिक वाहनों के शोरूम में जमा होंगे और एआरटीओ कार्यालय के खाते में टैक्स की धनराशि स्थानांतरित कर दी जाएगी. बिचौलियों का हस्तक्षेप खत्म करने के लिए यह कवायद शुरू की गई है.

वाहन स्वामी नहीं लगाएंगे आरटीओ के चक्कर

व्यावसायिक वाहनों के पंजीयन के लिए वाहन स्वामियों को संभागीय परिवहन विभाग का फेरा लगाना पड़ता था. इसके लिए दलाल मोटी रकम वसूल करते थे. चेचिस और व्यवसाय के नाम पर वाहन स्वामियों से धन उगाही की जाती थी, जिसमें अधिकारियों का बड़े पैमाने पर संरक्षण रहता था. भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है.

एआरटीओ प्रशासन संभागीय परिवहन, माला बाजपेई ने बताया कि डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन की शुरुआत शासन की तरफ से कुछ वाहनों में की जा रही है. 17 श्रेणी के ऐसे वाहन हैं जो व्यावसायिक हैं और उनका डीलर के यहां से ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की 17 व्यावसायिक वाहनों को डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के लिए खोला गया है. इनमें 20 वाहन शामिल हैं. जो कंपनी से तैयार होते हैं, वो डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के आधार पर आते हैं, जिसमें ई रिक्शा, कार समेत अन्य वाहन भी शामिल हैं. डीलर पॉइंट पर ही इनका चेचिस वेरीफाई होगा. वहीं रजिस्ट्रेशन होगा, फिर पंजीयन के लिए प्रक्रिया हमारे यहां आएगी.

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