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सहारनपुर: एसएसआई लाइसेंस दिखाकर आम दुकानदार ला सकते हैं मार्केट से सामान

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लॉकडाउन के दौरान अब आम दुकानदार भी एसएसआई लाइसेंस दिखाकर बाजार से सामान ला सकते हैं. साथ ही आम दुकानदार भी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक दुकान खोल सकेंगे.

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डीएम अखिलेश सिंह.
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Published : Apr 1, 2020, 5:26 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:22 PM IST

सहारनपुर: शहर के आम दुकानदार अब एसएसआई लाइसेंस को दिखा कर अपनी दुकान के लिए बाजार से सामान ला सकते हैं. जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने लाइसेंस दिखा सामान लाने की परमिशन दे दी है. दरअसल, अभी तक प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई दुकानों के दुकानदार ही मार्केट से सामान ला पाते थे, लेकिन अब आम दुकानदार भी लाइसेंस दिखाकर सामान ला सकते हैं. वहीं लाइसेंस वाले दुकानदार सुबह 6 बजे से केवल 9 बजे तक ही दुकान खोल सकते हैं.

सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही खुलेंगी दुकान
कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन है. वहीं जिले में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही आमजन के लिए किराना, पेट्रोल पंप, फल, सब्जी आदि खाने की चीजों के लिए राहत दी गई है, जिसमें अब शहर के विभिन्न दुकानदारों को भी जिलाधिकारी ने राहत दे दी है.

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की गलियों में स्थित दुकानदार, जिनके पास एसएसआई लाइसेंस हैं वह अपना लाइसेंस दिखाकर बाजार से खाने पीने का सामान लाकर अपनी दुकान पर समय अनुसार सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक बेच सकते हैं.

इसे भी पढ़ें-रेलीः तबलीगी जमात में जिले के कुछ लोगों के शामिल होने की आशंका

सहारनपुर: शहर के आम दुकानदार अब एसएसआई लाइसेंस को दिखा कर अपनी दुकान के लिए बाजार से सामान ला सकते हैं. जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने लाइसेंस दिखा सामान लाने की परमिशन दे दी है. दरअसल, अभी तक प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई दुकानों के दुकानदार ही मार्केट से सामान ला पाते थे, लेकिन अब आम दुकानदार भी लाइसेंस दिखाकर सामान ला सकते हैं. वहीं लाइसेंस वाले दुकानदार सुबह 6 बजे से केवल 9 बजे तक ही दुकान खोल सकते हैं.

सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही खुलेंगी दुकान
कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन है. वहीं जिले में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही आमजन के लिए किराना, पेट्रोल पंप, फल, सब्जी आदि खाने की चीजों के लिए राहत दी गई है, जिसमें अब शहर के विभिन्न दुकानदारों को भी जिलाधिकारी ने राहत दे दी है.

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की गलियों में स्थित दुकानदार, जिनके पास एसएसआई लाइसेंस हैं वह अपना लाइसेंस दिखाकर बाजार से खाने पीने का सामान लाकर अपनी दुकान पर समय अनुसार सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक बेच सकते हैं.

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Last Updated : Sep 17, 2020, 4:22 PM IST
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