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शाइन सिटी फर्जीवाड़े में HC ने CBI को राशिद नसीम के प्रत्यर्पण में मदद का दिया निर्देश

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Published : Dec 12, 2022, 10:26 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड और शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम के प्रत्यर्पण की कार्यवाही में देरी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीबीआई से इस मामले में जांच एजेंसियों की मदद करने को कहा है.

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शाइन सिटी फर्जीवाड़े में HC ने CBI को राशिद नसीम के प्रत्यर्पण में मदद का दिया निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68 हज़ार करोड रुपये के फर्जीवाड़े की आरोपी रियल स्टेट कंपनी शाइन सिटी के निवेशकों के अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव को धमकी दिए जाने पर नाराजगी जताई है. शाइन सिटी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को तीनों केंद्रीय एजेंसियों को फिर से जमकर फटकार लगाई है.

कोर्ट ने ईडी, ईओडब्लू और एसएफआईए के अफसरों के कामकाज पर नाराज़गी व्यक्त की. फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड और शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम के प्रत्यर्पण की कार्यवाही में देरी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने सीबीआई से भी इस मामले में जांच एजेंसियों की मदद करने को कहा.

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने दिया है. सीबीआई से कहा गया है कि इंटरपोल की मदद से राशिद नसीम को दुबई से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाने में मदद करें. कोर्ट ने सभी एजेंसियों से राशिद नसीम के प्रत्यर्पण पर दो दिन में कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने को कहा है. एडवोकेट सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव बीती रात मिली धमकी के कारण सोमवार कोर्ट में पेश नहीं हो सके. उनका आरोप है कि कल रात उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया और शाइन सिटी के केस से अलग नहीं होने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी. उनके घर के बाहर के वीडियो खींचकर उन्हें व्हाट्सएप पर भी भेजे गए. इसकी शिकायत लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में की गई है. सोमवार को इसकी जानकारी कोर्ट को दी गई और बताया गया कि धमकी के कारण ही सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव आज कोर्ट नहीं आ सके. कोर्ट इस मामले में 15 दिसंबर को फिर सुनवाई करेगी.

ये भी पढ़ेंः 12 साल बाद 80 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी, सपा नेता आजम खान पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68 हज़ार करोड रुपये के फर्जीवाड़े की आरोपी रियल स्टेट कंपनी शाइन सिटी के निवेशकों के अधिवक्ता सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव को धमकी दिए जाने पर नाराजगी जताई है. शाइन सिटी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को तीनों केंद्रीय एजेंसियों को फिर से जमकर फटकार लगाई है.

कोर्ट ने ईडी, ईओडब्लू और एसएफआईए के अफसरों के कामकाज पर नाराज़गी व्यक्त की. फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड और शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम के प्रत्यर्पण की कार्यवाही में देरी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने सीबीआई से भी इस मामले में जांच एजेंसियों की मदद करने को कहा.

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने दिया है. सीबीआई से कहा गया है कि इंटरपोल की मदद से राशिद नसीम को दुबई से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाने में मदद करें. कोर्ट ने सभी एजेंसियों से राशिद नसीम के प्रत्यर्पण पर दो दिन में कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने को कहा है. एडवोकेट सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव बीती रात मिली धमकी के कारण सोमवार कोर्ट में पेश नहीं हो सके. उनका आरोप है कि कल रात उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया और शाइन सिटी के केस से अलग नहीं होने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी. उनके घर के बाहर के वीडियो खींचकर उन्हें व्हाट्सएप पर भी भेजे गए. इसकी शिकायत लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में की गई है. सोमवार को इसकी जानकारी कोर्ट को दी गई और बताया गया कि धमकी के कारण ही सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव आज कोर्ट नहीं आ सके. कोर्ट इस मामले में 15 दिसंबर को फिर सुनवाई करेगी.

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