प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट (allahabad high court) ने कासगंज पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत की न्यायिक जांच शीघ्र पूरी करने और मजिस्ट्रेट की मिनिस्ट्रीयल जांच चार हफ्ते में पूरी करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम से शव का नये सिरे से पोस्टमार्टम कराने का भी निर्देश दिया है.
ये आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने मृतक के पिता चांद मियां की याचिका पर दिया है. जिसमें पुलिस हिरासत में मौत की सीबीआई जांच कराकर दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है. कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई को जांच ये कहते हुए नहीं सौंपी कि सरकार मौत की मजिस्ट्रेटी जांच के साथ-साथ न्यायिक जांच करा रही है.
कोर्ट ने कासगंज के एसपी को निर्देश दिया है कि वो मृतक की लाश कब्र से बाहर निकलवा कर सील कर नई दिल्ली एम्स में भेजे. जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा नये सिरे से लाश का पोस्टमार्टम किया जाये.
लाश की सील खोलने, पोस्टमार्टम प्रक्रिया और दोबारा सीलबंद करने की हाई रेजेल्यूशन वाले कैमरे से वीडियोग्राफी करायी जाये. कोर्ट ने फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश मृतक के पिता की पुलिस निगरानी में कराये गये पोस्टमार्टम से असंतोष जताने और तीन फीट उंचे नल की पाइप से आत्महत्या करने की पुलिस की थ्योरी और फोटोग्राफ को ध्यान में रखते हुए दिया है.
याची का कहना है कि पुलिस हिरासत में मौत हुई है. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है. इसलिए पुलिस की पहुंच से दूर प्रदेश से बाहर पोस्टमार्टम कराया जाये. कोर्ट ने पोस्टमार्टम की तीन प्रति तैयार कर वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ हाईकोर्ट, न्यायिक जांच और मजिस्ट्रेट की मिनिस्ट्रीरियल जांच को सौंपने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई 10 दिन में पूरी कर ली जाये.
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कोर्ट ने कहा कि 36 गवाहों में से 7 गवाहों का न्यायिक जांच में परीक्षण किया जा चुका है. कोर्ट ने न्यायिक जांच यथाशीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है. मजिस्ट्रेट को मिनिस्ट्रीरियल जांच चार हफ्ते में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया है. मामले के अनुसार 22 साल लड़की के लापता होने के मामले में पुलिस ने अल्ताफ को रेलवे स्टेशन से उठा लिया था. थाने में ही पुलिस हिरासत में उसकी तीन फीट ऊंचे नल की पाइप से लटक कर मौत हो गई थी.
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