पीलीभीत: जनपद के माधव टांडा थाना क्षेत्र में नगर कीर्तन निकलने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा 55 सिख लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. अब इस मामले में जिला प्रशासन ने नगर कीर्तन निकालने वालों को बुलाकर वार्ता की. साथ ही मुकदमा खत्म करने का आश्वासन भी दिया है.
28 दिसंबर 2019 को माधोटांडा थाना क्षेत्र में सिख समाज के लोगों ने जिला प्रशासन से बिना अनुमति लिए नगर कीर्तन निकाली थी. इस पर जिला प्रशासन ने समाज के 55 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था. सिख लोगों पर हुए मुकदमे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 55 सिख लोगों पर हुए FIR की शिकायत करते हुए ट्वीट किया था.
पंजाब के सीएम के ट्वीट करने के बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन से सवाल-जवाब हुए, जिस पर जिला प्रशासन सकते में आ गया. जिला प्रशासन ने आनन-फानन में शनिवार को नगर कीर्तन निकालने वाले सिख समाज के लोगों को बुलाकर वार्ता की और मुकदमे को खत्म करने का आश्वासन दिया.
स्थानीय लाडी सिंह ने बताया कि नगर कीर्तन निकालने के लिए जिला प्रशासन को 5 दिन पहले परमिशन लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था. प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए नगर कीर्तन निकालने की परमिशन नहीं दी थी, जिसके बाद हम लोगों द्वारा नगर कीर्तन निकाला गया.
जिला प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से सभी धर्मों का सम्मान करती है. बिना परमिशन निकाले जाने पर 55 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन इस मामले में सकारात्मक और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिससे किसी भी को ठेस न पहुंचे.
-वैभव श्रीवास्तव, जिलाधिकारी