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लखनऊः जिला प्रशासन ने बस और ऑटो यात्रियों के लिए तय किए मानक

कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन 5.0 के तहत सरकार ने काफी रियायतें दी हैं. इसी के तहत ऑटो और बस सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं. जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए जरुरी दिशा निर्देश जारी किए हैं.

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Published : Jun 2, 2020, 7:22 PM IST

लखनऊः जिला प्रशासन ने दो पहिया, चार पहिया और बसों में यात्रा करने के मानक तय कर दिए हैं. अब बिना मास्क के लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे. इसके साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य होगा.

जिलाधिकारी ने दी जानकारी-
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि सभी वाहन सुबह 5 से रात 9 बजे के बीच ही चलेंगे. वही पंजीकृत और मान्य परमिट वाली प्राइवेट और स्टेट सिटी बसें तय स्थानों पर ही रुकेंगे और सवारी लेंगे. इस दौरान सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.

यात्रियों के लिए निर्देश-

यात्रा के दौरान यात्रियों को फेस मास्क, फेस कवर पहनना होगा. यात्रियों को अपने पास सैनिटाइजर रखना होगा. टैक्सी, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा भी मानक के अनुसार ही चलेंगे.

बारातघर खोलने के निर्देश-

शहर में जितने भी पंजीकृत बारातघर हैं, वह खोले जाएंगे. इससे पहले शादी के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. वहीं शादी में 30 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं दी जाएगी. बारात घर में शस्त्र ले जाने पर पाबंदी है.

कंटेनमेंट जोन पूरी तरीके से बंद-
कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियां बंद रहेंगी. स्वास्थ्य, पुलिस, स्वच्छता, डोर स्टेप डिलीवरी के कर्मचारी का आवागमन पहले की तरह ही चलता रहेगा. वहीं बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी.
इसी के साथ लेफ्ट राइट के आधार पर ही शहर की सभी दुकानें सुबह 9 से रात 9 बजे तक ही खुलेंगे.

लखनऊः जिला प्रशासन ने दो पहिया, चार पहिया और बसों में यात्रा करने के मानक तय कर दिए हैं. अब बिना मास्क के लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे. इसके साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य होगा.

जिलाधिकारी ने दी जानकारी-
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि सभी वाहन सुबह 5 से रात 9 बजे के बीच ही चलेंगे. वही पंजीकृत और मान्य परमिट वाली प्राइवेट और स्टेट सिटी बसें तय स्थानों पर ही रुकेंगे और सवारी लेंगे. इस दौरान सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.

यात्रियों के लिए निर्देश-

यात्रा के दौरान यात्रियों को फेस मास्क, फेस कवर पहनना होगा. यात्रियों को अपने पास सैनिटाइजर रखना होगा. टैक्सी, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा भी मानक के अनुसार ही चलेंगे.

बारातघर खोलने के निर्देश-

शहर में जितने भी पंजीकृत बारातघर हैं, वह खोले जाएंगे. इससे पहले शादी के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. वहीं शादी में 30 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं दी जाएगी. बारात घर में शस्त्र ले जाने पर पाबंदी है.

कंटेनमेंट जोन पूरी तरीके से बंद-
कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियां बंद रहेंगी. स्वास्थ्य, पुलिस, स्वच्छता, डोर स्टेप डिलीवरी के कर्मचारी का आवागमन पहले की तरह ही चलता रहेगा. वहीं बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी.
इसी के साथ लेफ्ट राइट के आधार पर ही शहर की सभी दुकानें सुबह 9 से रात 9 बजे तक ही खुलेंगे.

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