लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल सदस्यीय पीठ ने पारित किया.
9 सितम्बर 2019 को न्यायालय ने अमिताभ के विभागीय कार्यवाही संबंधी मामले में छह सप्ताह में निर्णय का आदेश दिया था. इस आदेश का पालन नहीं होने पर अमिताभ ठाकुर की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है. जिस पर न्यायालय ने अवनीश अवस्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
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