लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और लखनऊ के प्रभारी सुरेश खन्ना के निर्देशन पर 18 जनवरी को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लखनऊ के सभी विकास खंडों, नगर पंचायतों और नगर निगम में कार्यक्रम का आयोजन होगा. समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार इच्छुक आवेदक नगर आयुक्त, नगर निगम के जोनल कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत और खंड विकास अधिकारी कार्यालय में अपने आवेदन पत्र जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं.
शर्तों का करना होगा पालन
समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता की शर्तें रखी गईं हैं। इसमें कन्या के अभिभावक लखनऊ के मूल निवासी हों। कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन व जरूरतमंद हों. आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अंतर्गत अधिकतम दो लाख होनी चाहिएय. यह निर्णय जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति लेगी. पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है. वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए.
यह पेपर होंगे मान्य
आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब, आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर की नकल मान्य होंगे. निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह में विधवा, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, पुनर्विवाह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. इस दौरान विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी.