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भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट का मामला, आतंकियों के बयान दर्ज - भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन मामला

भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट करने में सहायता देने और भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं.

भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन
भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन
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Published : Feb 8, 2023, 9:19 PM IST

Updated : Feb 8, 2023, 11:01 PM IST

लखनऊ: भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट करने में सहायता देने और भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किए गए, प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के कथित आतंकियों मोहम्मद फैसल, गौस मुहम्मद खान, मो. अज़हर, आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी के बयान कोर्ट में दर्ज हो गए हैं. एनआईए के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने सफ़ाई में गवाह पेश करने के लिए 13 फ़रवरी की तारीख तय की है.

इसके पूर्व अभियोजन की और से गवाही पूरी हो जाने के बाद आरोपियों के बयान दर्ज किए गए ,जिसमें सभी आरोपियों ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया और अपनी सफाई में गवाह पेश करने का बयान दिया. इस पर कोर्ट ने आरोपियों की और से उनकी सफ़ाई में सबूत और गवाह पेश करने के लिए तारीख तय कर दी.
उल्लेखनीय है कि मामले की रिपोर्ट एटीएस के डिप्टी एसपी मनीष चन्द्र सोनकर ने 8 मार्च 2017 को एटीएस थाने में दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था की सूचना मिल रही थी कि आईएसआईएस लगातार इंटरनेट पर आतंकी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर मुस्लिम नौजवानों को अपने संगठन से जोड़ने और घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है. कहा गया कि 7 मार्च को पता चला कि आईएसआईएस के सदस्य मो. फैसल, दानिश अख्तर, आतिफ मुजफ्फर, सैफुल्ला और अजहर ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रेन में ब्लास्ट करवाया है.

इस जानकारी पर पुलिस ने फैसल को कानपुर से गिरफ्तार किया था. वहीं, मुठभेड़ में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था. एनआईए के वकील एमके सिंह ने बताया की इस मामले में बाद में काकोरी में में हुई मुठभेड़ में सैफ़ुल्ला मारा गया था. वहीं, अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था. बाद में विवेचना के बाद एनआईए ने विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. आरोपियों पर देश के खिलाफ युद्ध करने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने, विस्फोटक और हथियार एकत्र करने, ज़ाकिर नायक का वीडियो देखने के बाद जेहाद के लिए प्रशिक्षण देने समेत तमाम आरोप लगाये गए हैं. सुनवाई के बाद आरोपियों पर 21 मार्च 2018 को आरोप तय किए गए था. इस मामले में अभियोजन की और से सारी गवाही पूरी हो गई.

यह भी पढ़ें- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और जी-20 में होगी लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस की अग्निपरीक्षा

लखनऊ: भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट करने में सहायता देने और भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किए गए, प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के कथित आतंकियों मोहम्मद फैसल, गौस मुहम्मद खान, मो. अज़हर, आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी के बयान कोर्ट में दर्ज हो गए हैं. एनआईए के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने सफ़ाई में गवाह पेश करने के लिए 13 फ़रवरी की तारीख तय की है.

इसके पूर्व अभियोजन की और से गवाही पूरी हो जाने के बाद आरोपियों के बयान दर्ज किए गए ,जिसमें सभी आरोपियों ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया और अपनी सफाई में गवाह पेश करने का बयान दिया. इस पर कोर्ट ने आरोपियों की और से उनकी सफ़ाई में सबूत और गवाह पेश करने के लिए तारीख तय कर दी.
उल्लेखनीय है कि मामले की रिपोर्ट एटीएस के डिप्टी एसपी मनीष चन्द्र सोनकर ने 8 मार्च 2017 को एटीएस थाने में दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था की सूचना मिल रही थी कि आईएसआईएस लगातार इंटरनेट पर आतंकी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर मुस्लिम नौजवानों को अपने संगठन से जोड़ने और घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है. कहा गया कि 7 मार्च को पता चला कि आईएसआईएस के सदस्य मो. फैसल, दानिश अख्तर, आतिफ मुजफ्फर, सैफुल्ला और अजहर ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रेन में ब्लास्ट करवाया है.

इस जानकारी पर पुलिस ने फैसल को कानपुर से गिरफ्तार किया था. वहीं, मुठभेड़ में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था. एनआईए के वकील एमके सिंह ने बताया की इस मामले में बाद में काकोरी में में हुई मुठभेड़ में सैफ़ुल्ला मारा गया था. वहीं, अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था. बाद में विवेचना के बाद एनआईए ने विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. आरोपियों पर देश के खिलाफ युद्ध करने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने, विस्फोटक और हथियार एकत्र करने, ज़ाकिर नायक का वीडियो देखने के बाद जेहाद के लिए प्रशिक्षण देने समेत तमाम आरोप लगाये गए हैं. सुनवाई के बाद आरोपियों पर 21 मार्च 2018 को आरोप तय किए गए था. इस मामले में अभियोजन की और से सारी गवाही पूरी हो गई.

यह भी पढ़ें- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और जी-20 में होगी लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस की अग्निपरीक्षा

Last Updated : Feb 8, 2023, 11:01 PM IST
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