लखनऊः निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई-2009 के तहत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के लिए आरक्षित 25% सीटों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आरटीई के तहत पहले चरण के आवेदन में राजधानी में करीब 2000 से अधिक परिवारों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन किया है. इन आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू हो गई है.
12 मार्च को विभाग की ओर से पहले चरण की लॉटरी जारी की जाएगी. साथ ही 4 अप्रैल तक पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया को विभाग पूरा करेगा. ऐसे में महा निदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर आरटीई पोर्टल पर स्कूल मैपिंग व रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 13 मार्च शाम 6:00 बजे तक पूरा कराने का निर्देश दिया है. इसके तहत कॉलेजों को स्कूल का मैप, स्कूल का पंजीकरण व स्कूल का पता पोर्टल पर अपलोड कराना है. यह प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद कालेजों को 16 मार्च तक मांगी गई जानकारी की प्रमाणित कॉपी विभाग में जमा करानी होगी. ज्ञात हो कि गरीब बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए शैक्षिक सत्र 2023- 24 का शेड्यूल 31 जनवरी को जारी किया गया था. इस बार भी पिछले बार की तरह आवदेन तीन चरणों में लिए जा रहे है. पहला चरण 6 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी को समाप्त हो चुका है.
इसके बाद 1 मार्च से 10 मार्च तक बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से आवेदन पत्रों का सत्यापन करते हुए लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 12 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी. पहले चरण की लॉटरी में चयनित बच्चों को प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी सभी ब्लॉक एजुकेशन आफीसरों को 4 अप्रैल तक पूरी करनी होगी. आवदेन करने के लिए आरटीई की वेबसाइट http://rte25.upsdc.gov.in पर जाना होगा.
अब दो चरणों में पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया
1.आरटीई का दूसरा चरण
आवदेन: 14 मार्च से 6 अप्रैल
सत्यापन: 7 अप्रैल से 17 अप्रैल
लॉटरी प्रक्रिया: 19 अप्रैल तक
प्रवेश प्रक्रिया : 28 अप्रैल तक
2.आरटीई का तीसरा चरण
आवदेन: 20 अप्रैल से 12 मई तक
सत्यापन: सत्यापन 13 मई से 23 जून तक
लॉटरी प्रक्रिया: 25 जून तक
प्रवेश प्रक्रिया : 5 जुलाई तक