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बहराइच: बाजार खोलने को लेकर प्रशासन ने व्यापारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

यूपी के बहराइच जिले में लाॅकडाउन 4.0 की अवधि में बाजार खुलने के सम्बन्ध में उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ प्रशासन ने बैठक की. बैठक में प्रशासन ने व्यापरियों को निर्देश दिए कि प्रतिष्ठान को नियमित सैनिटाइज करना होगा.

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लॉकडाउन-4 के दौरान बाज़ार खुलने के सम्बन्ध में बहराइच प्रशासन ने जारी किए गए दिशा निर्देश
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Published : May 21, 2020, 2:53 AM IST

बहराइच: कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने के चलते लागू किए गए लाॅकडाउन 4.0 की अवधि में बाजार खुलने के सम्बन्ध में उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ प्रशासन ने बैठक की.

बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में एसडीएम जय प्रकाश ने बताया कि बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. सात ही बताया कि रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी होगी. साथ ही खाना होम डिलीवरी के समय डिलीवरी बॉय मास्क, दस्ताने पहनेंगे.

एसडीएम जय प्रकाश ने बताया कि मिठाई या बेकरी की दुकानों पर रजिस्टर में प्रत्येक ग्राहक का नाम, मोबाइल नम्बर व पता अंकित करना होगा. साथ ही इन दुकानों में बिठाकर खिलाने पर प्रतिबन्ध रहेगा. वहीं बिना फेस मास्क पहने किसी भी ट्रेड के किसी ग्राहक को बिक्री नहीं की जायेगी. प्रतिष्ठान का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा.

एसडीएम ने बताया कि किसी प्रकार की लोडिंग व अनलोडिंग प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक की जा सकेगी. नियम का उल्लंघन पहली बार करने पर तीन दिन दुकान बंद रहेंगी. वहीं दूसरी बार उल्लंघन करने पर 7 दिन दुकान बंद रहने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी.

इसे भी पढ़ें: यूपी में 23 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने, 4949 पहुंचा आंकड़ा

बहराइच: कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने के चलते लागू किए गए लाॅकडाउन 4.0 की अवधि में बाजार खुलने के सम्बन्ध में उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ प्रशासन ने बैठक की.

बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में एसडीएम जय प्रकाश ने बताया कि बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. सात ही बताया कि रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी होगी. साथ ही खाना होम डिलीवरी के समय डिलीवरी बॉय मास्क, दस्ताने पहनेंगे.

एसडीएम जय प्रकाश ने बताया कि मिठाई या बेकरी की दुकानों पर रजिस्टर में प्रत्येक ग्राहक का नाम, मोबाइल नम्बर व पता अंकित करना होगा. साथ ही इन दुकानों में बिठाकर खिलाने पर प्रतिबन्ध रहेगा. वहीं बिना फेस मास्क पहने किसी भी ट्रेड के किसी ग्राहक को बिक्री नहीं की जायेगी. प्रतिष्ठान का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा.

एसडीएम ने बताया कि किसी प्रकार की लोडिंग व अनलोडिंग प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक की जा सकेगी. नियम का उल्लंघन पहली बार करने पर तीन दिन दुकान बंद रहेंगी. वहीं दूसरी बार उल्लंघन करने पर 7 दिन दुकान बंद रहने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी.

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