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झालावाड़: नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने पर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा - Rajasthan News

झालावाड़ की पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Pocso court sentenced to 10 years, झालावाड़ की पोक्सो कोर्ट
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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Published : Feb 5, 2021, 2:02 PM IST

झालावाड़. जिले की पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीश दाधीच ने नाबालिग को भगा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और ₹10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 7 मार्च 2019 को पीड़िता के पिता ने झालावाड़ के सुनेल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी जिसकी उम्र 17 वर्ष है, उसको सुनेल निवासी अलादीन खान भगा कर ले गया है और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था.

यह भी पढ़ेंः स्पेशलः कौन लेगा बेजुबानों का हाल...वेटनरी डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा राजस्थान

ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान किया, जिसमें आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत मामला प्रमाणित पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया, जिसपर प\क्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीस दाधीच ने गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹10000 का जुर्माना भी लगाया.

झालावाड़. जिले की पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीश दाधीच ने नाबालिग को भगा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और ₹10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 7 मार्च 2019 को पीड़िता के पिता ने झालावाड़ के सुनेल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी जिसकी उम्र 17 वर्ष है, उसको सुनेल निवासी अलादीन खान भगा कर ले गया है और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था.

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ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान किया, जिसमें आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत मामला प्रमाणित पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया, जिसपर प\क्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीस दाधीच ने गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹10000 का जुर्माना भी लगाया.

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