भोपालगढ़ (जोधपुर). कोरोना वायरस की रोकथाम और उससे बचाव के लिए सरकार लगातार लोगों से मुंह पर मास्क पहनने की अपील करती आ रही है. लेकिन बावजूद इसके लोग सरकार की इस अपील को हल्के में लेते नजर आते हैं. जिसके बाद भोपालगढ़ उपखंड प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है.
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उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुसार लागू किए गए मॉडिफाइल लॉकडाउन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, अगर कोई बिना मास्क पहने भोपालगढ़ क्षेत्र में घूमता नजर आया तो उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गुरुवार को कार्रवाई अमल में लाई गई.
नायब तहसीलदार हरेंद्र मूड ने बताया कि, भोपालगढ़ कस्बे में गुरुवार को उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल को 9 व्यक्ति बिना मास्क पहने मिले. जिन पर जुर्माना लगाया गया. साथ ही उन्हें दंडित भी किया गया. अभिषेक सोनी, श्याम सुंदर, गणपतराम,दिनेश जाट, रफीक मुसलमान, जितेंद्र मेघवाल, रामकिशोर जाट, भंवर लाल जोशी, फरीदुद्दीन बिना मास्क के घुमते पाए गए. प्रशासन ने सख्त कार्रवाई कर जुर्माना लगाया.
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इसलिए बना आपदा प्रबंधन अधिनियम
आपदा प्रबंधन अधिनियम को दिसंबर, 2005 में लागू किया गया था. ये एक राष्ट्रीय कानून है, जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है. जिससे किसी आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाई जा सके. गौरतलब है कि कोरोना संकट के तहत लॉकडाउन किए जाने के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार लोगों से मास्क पहनने की अपील करते आ रहे हैं.