झालावाड़. जिले की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग को डरा धमका कर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी सुरेश भील को पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
इस मामले में लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 23 मार्च 2017 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम कर रहा था और उसकी बेटी घर पर अकेली ही थी. ऐसे में शाम को जब वह घर पर गया, तो उसकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं मिली. इस घटना के बाद बच्ची के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
वहीं पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नाबालिग को को दस्तयाब किया और पूछताछ की जिसमें लड़की ने बताया कि आरोपी सुरेश भील उसे घर से डरा धमका कर भगा ले गया और उसको अलग-अलग जगहों पर रखते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया.
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जानकारी के अनुसार लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 14 गवाह और 16 दस्तावेज पेश किए. जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी सुरेश भील को 10 वर्ष की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.