जयपुर.विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया हैं कि सभी जिला परिषद द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा चुकी है. अभ्यर्थी के एक से अधिक जिलों में आवेदन करने के कारण नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं हो सके. ऐसे में जिला परिषदों में रिक्तियां बाकी है.
वित्त विभाग के विभिन्न जिला परिषद की ओर से कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में कनिष्ठ लिपिक के विज्ञापनों के विरुद्ध कार्य ग्रहण करने के बाद शेष कनिष्ठ लिपिक के रिक्त 10029 पदों की भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सशर्त नियुक्ति देने बाबत सहमति दी गई है.
वित्त विभाग की स्वीकृति के क्रम में कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों के लिए आवश्यकता के आधार पर संबंधित वर्ग में पर्याप्त रिक्त पद भी सुरक्षित रखे जाएंगे. यदि जिला परिषद के नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद कोई अभ्यर्थी कार्य ग्रहण नहीं करता है तो रिक्तियों की श्रेणीवार सूची बनाई जाएगी.
पूर्व में चयन से संबंधित नए नियमों की पालना में पात्र होने पर अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र पाए जाते हैं और कट ऑफ से ऊपर स्थान रखते हैं, इसलिए उन्हें पूर्व में हुई नियुक्तियों में जोड़कर रिक्त पदों की पुनः गणना करना जरूरी होगा.
प्रतीक्षा सूची बनाए जाने के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए मुख्य सूची की श्रेणीवार रही कट ऑफ सूची के नीचे रहे अभ्यर्थियों को रिक्तियों की 3 गुना संख्या तक बुलाए जाने चाहिए ताकि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध हो सके. निर्धारित सीमा तक श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची बनाकर जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकेंगे.
6 मार्च से दिए गए समय अवधि में नियुक्ति की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
1. 3 दिन में उपलब्ध श्रेणीवार कट ऑफ से नीचे के अभ्यर्थियों के डाटा की उपलब्धता और सत्यापन सुनिश्चित करना.
2.तीन दिन में जिला परिषद द्वारा शनिवार कटऑफ से नीचे श्रेणीवार अभ्यर्थियों का डाटा तैयार करना, जिन्हे प्रतीक्षा सूची के दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाना है. इस डेटा को जिला परिषदों की वेबसाइट पर अपलोड करना और अखबार में विज्ञप्ति में जारी करना.
3. एक सप्ताह उपरांत की किसी भी तिथि पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाना और इसके लिए पर्याप्त तैयारी करना, यह काम तीन दिन में किया जाना है.
4. 7 दिन में जिला कलेक्टर निर्देश के अनुसार प्रतीक्षा सूची राज्य सरकार और पंचायती राज नियम 1996 में दी गई सीमा तक तैयार करना एवं दस्तावेज सत्यापन कार्य पूरा करना.
5. जिला स्थापना समिति द्वारा चयन सूची का अनुमोदन कर अभ्यर्थियों को पंचायत समिति आवंटन करना. यहं कार्य भी 3 दिन में पूरा करना है.
6. पंचायत समिति द्वारा सफल अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सत्यापन संबंधित संस्थाओं से करने के बाद पुलिस चरित्र सत्यापन और चिकित्सा प्रमाण पत्र की औपचारिकता पूरी कर नियुक्ति आदेश जारी करना. यह काम 30 दिन में पूरा किया जाना है.