जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2018 में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण अभ्यर्थियों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने संयुक्त कार्मिक सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश चेतन शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में वकील रामबाबू शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 16 अप्रैल 2018 को एलडीसी भर्ती निकाली थी. गत दिनों विज्ञापित पदों की संख्या बढ़ाकर 12 हजार 92 कर दी गई. याचिका में कहा गया कि भर्ती में प्रावधान था कि सरकार के नए नियमों के तहत नियुक्तियां की जाएगी. राज्य सरकार ने गत 19 फरवरी को अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 5 फीसदी आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया.
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने अलग से आदेश जारी कर भर्ती में एमबीसी यानि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 5 फीसदी आरक्षण दे दिया. लेकिन ईडब्लूएस यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.