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हाईकोर्ट ने RPSC भर्ती मामले में वेंटिग लिस्ट जारी करने के दिए आदेश - हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को हिंदी विषय के द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 की वेटिंग लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से भर्ती में अपात्र व नियुक्ति नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची पेश करने को कहा है.

हाईकोर्ट, जयपुर बेंच
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Published : Mar 1, 2019, 9:01 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को हिंदी विषय के द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 की वेटिंग लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से भर्ती में अपात्र व नियुक्ति नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची पेश करने को कहा है.


अदालत ने यह आदेश शुक्रवार को दलजीत और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका में कहा गया था कि आरपीएससी ने 2016 की भर्ती परिणाम 2018 की भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद किया. परिणाम में कई अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाया गया. जबकि कई अभ्यर्थियों ने पद पर ज्वाइन ही नहीं किया. इसके बावजूद आरपीएससी ने 2016 की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की.


इसके पीछे कारण बताया गया कि डीओपी के 26 अप्रैल 2018 के परिपत्र के तहत यदि दूसरी भर्ती का विज्ञापन जारी होकर उसकी परीक्षा आयोजित कर ली है तो पूर्व की भर्ती के खाली पदों को खत्म माना जाएगा.याचिका में कहा गया की पुरानी भर्ती का परीक्षा परिणाम नई भर्ती के विज्ञापन के बाद आया है. नई भर्ती में उसके पदों को शामिल नहीं किया है. इसलिए अपात्र अभ्यर्थियों व पद पर ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के पद पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं.

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जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को हिंदी विषय के द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 की वेटिंग लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से भर्ती में अपात्र व नियुक्ति नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची पेश करने को कहा है.


अदालत ने यह आदेश शुक्रवार को दलजीत और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका में कहा गया था कि आरपीएससी ने 2016 की भर्ती परिणाम 2018 की भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद किया. परिणाम में कई अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाया गया. जबकि कई अभ्यर्थियों ने पद पर ज्वाइन ही नहीं किया. इसके बावजूद आरपीएससी ने 2016 की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की.


इसके पीछे कारण बताया गया कि डीओपी के 26 अप्रैल 2018 के परिपत्र के तहत यदि दूसरी भर्ती का विज्ञापन जारी होकर उसकी परीक्षा आयोजित कर ली है तो पूर्व की भर्ती के खाली पदों को खत्म माना जाएगा.याचिका में कहा गया की पुरानी भर्ती का परीक्षा परिणाम नई भर्ती के विज्ञापन के बाद आया है. नई भर्ती में उसके पदों को शामिल नहीं किया है. इसलिए अपात्र अभ्यर्थियों व पद पर ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के पद पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं.

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Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि वह हिंदी विषय की द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 की वेटिंग लिस्ट जारी करें। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से भर्ती में अपात्र व नियुक्ति नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची पेश करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश दलजीत व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में कहा कि आरपीएससी ने 2016 की भर्ती परिणाम 2018 की भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद किया था। परिणाम में कई अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाया गया। जबकि कई अभ्यर्थियों ने पद पर ज्वाइन ही नहीं किया। इसके बावजूद आरपीएससी ने 2016 की वेटिंग लिस्ट इस आधार पर जारी नहीं की कि डीओपी के 26 अप्रैल 2018 के परिपत्र के तहत यदि दूसरी भर्ती का विज्ञापन जारी होकर उसकी परीक्षा आयोजित कर ली है तो पूर्व की भर्ती के खाली पदों को खत्म माना जाएगा। याचिका में कहा गया की पुरानी भर्ती का परीक्षा परिणाम नई भर्ती के विज्ञापन के बाद आया है और नई भर्ती में उसके पदों को शामिल नहीं किया है। इसलिए अपात्र अभ्यर्थियों व पद पर ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के पद पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाए।


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