जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अंबेडकर जयंती के मौके पर अंबेडकर सर्किल पर होने वाले कार्यक्रम को पुष्पांजलि तक सीमित कर दिया है. अदालत में जिला प्रशासन को कहा है कि वह आसपास के किसी ऑडिटोरियम में प्रार्थी संस्था के खर्च पर स्थान उपलब्ध कराएं.
अदालत ने कहा है कि यहां किसी तरीके के ध्वनि प्रसारक यंत्र, स्लोगन दिखाने पर रोक लगाई जाती है. साथ ही अदालत ने जिला प्रशासन को प्रार्थियों के लिए कार्यक्रम का स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है. इसके साथ ही प्रार्थी संस्था को कहा है कि वह जिला प्रशासन के समक्ष अंडरटेकिंग ले कि कार्यक्रम में किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी. न्यायाधीश केएस अहलूवालिया और न्यायाधीश बीएल शर्मा की खण्डपीठ ने यह आदेश डॉ बी आर अंबेडकर जयंती समारोह संयुक्त समिति की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर दिए.
शहर में किसी ओर जगह नहीं है बी आर अंबेडकर की मूर्ति
प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता अजय कुमार जैन ने बताया कि संस्था 3 साल से यहां कार्यक्रम आयोजित कर रही है. हाईकोर्ट ने गत दिनों इसे शांत क्षेत्र मानते हुए किसी भी तरह की कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी है. जबकि बी आर अंबेडकर की मूर्ति शहर में अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगी हुई है. ऐसे में उन्हें वहां कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाए.
वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रार्थी यहां पुष्पांजलि और पूजा का कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन उन्हें यहां समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. उन्हें पास ही किसी ऑडिटोरियम में इसकी व्यवस्था करवाई जा सकती है. ऐसे में प्रार्थी को आश्वस्त करना होगा कि समारोह में किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो. इस पर अदालत ने दिशा निर्देश देते हुए प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया है.