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नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

डूंगरपुर जिले में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा का (accused of kidnapping and raping a minor) अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Pocso court in Dungarpur has sentenced,  Pocso court sentenced
दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा.
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Published : Jun 17, 2023, 4:20 PM IST

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा का स्कूल से अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 1 लाख 80 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग छात्रा ने अपने पिता के साथ 15 फरवरी को थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि नाबालिग शहर के एक स्कूल में आठवीं कक्षा की छात्रा है. 15 फरवरी 2022 को सुबह वह ऑटो में बैठकर स्कूल गई थी. इस दौरान स्कूल के बाहर उसे लोलकपुर निवासी सोमेश्वर रोत मिला. आरोप है कि सोमेश्वर उसको बहला फुसलाकर शहर में एक सुने मकान में ले गया और वहा पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया 66 हजार का अर्थदंड

पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी सोमेश्वर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले की आज अंतिम सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सोमेश्वर को दोषी करार दिया. पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले से जुड़े कई गवाह और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को 20 कठोर कारावास की सजा सुनाई.

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा का स्कूल से अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 1 लाख 80 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग छात्रा ने अपने पिता के साथ 15 फरवरी को थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि नाबालिग शहर के एक स्कूल में आठवीं कक्षा की छात्रा है. 15 फरवरी 2022 को सुबह वह ऑटो में बैठकर स्कूल गई थी. इस दौरान स्कूल के बाहर उसे लोलकपुर निवासी सोमेश्वर रोत मिला. आरोप है कि सोमेश्वर उसको बहला फुसलाकर शहर में एक सुने मकान में ले गया और वहा पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी सोमेश्वर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले की आज अंतिम सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सोमेश्वर को दोषी करार दिया. पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले से जुड़े कई गवाह और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को 20 कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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