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डूंगरपुर: बिल्डर्स की ओर से काटी गई कॉलोनियों में विकास कार्य नहीं करवाएगी नगर परिषद

डूंगरपुर शहर में मंगलवार को नगर परिषद सभापति ने एक निर्देश जारी किया है. जिसमें यह कही गया है कि बिल्डर्स की ओर से विकसित की गई कॉलोनियों में अब नगर परिषद विकास कार्य नहीं करवाएगी. बल्कि बिल्डर्स को ही सारी सुविधाएं स्वंय से ही विकसित करनी होगी.

डूंगरपुर में नगर परिषद ने जारी किया आदेश, City Council issued order in Dungarpur
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Published : Oct 1, 2019, 5:23 PM IST

डूंगरपुर. शहर में नगर परिषद सभापति केके गुप्ता ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया. इस आदेश में कहा गया कि निजी बिल्डर्स की ओर से काटी गई कॉलोनियों में बिल्डर को ही सड़क का निर्माण करना होगा. इसके अलावा गंदे पानी और बरसाती पानी की निकासी का इंतजाम भी बिल्डर्स ही करेंगे.

डूंगरपुर में विकास कार्य नहीं करवाएगी नगर परिषद

वहीं, इस आदेश में सभापति ने कहा है कि इन कॉलोनियों में बिल्डर्स को ही पार्क, पार्किंग और सभी अन्य सुविधाएं विकसित करनी होगी. साथ ही कॉलोनी के नियमानुसार सभी जरूरतों को पूरा करना होगा. सभापति ने निजी बिल्डर्स से मकान या जमीन खरीदने पर अपनी जरूरतों की पहले जांच परख कर लेने की अपील भी की गई है.

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सभापति गुप्ता ने बताया कि जिन कॉलोनियों में सरकार के नियमानुसार सुविधाएं बिल्डर द्वारा नहीं मुहैया करवाई जा रही हैं. उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, उस जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन निरस्त कर उसे कृषि भूमि माना जाएगा. गुप्ता ने शहरवासियों से आव्हान किया है कि वह जागरूक रहते हुए निजी कॉलोनियों से मकान और प्लॉट खरीदते समय बिल्डर से यह सारी सुविधाएं अवश्य मांगे.

डूंगरपुर. शहर में नगर परिषद सभापति केके गुप्ता ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया. इस आदेश में कहा गया कि निजी बिल्डर्स की ओर से काटी गई कॉलोनियों में बिल्डर को ही सड़क का निर्माण करना होगा. इसके अलावा गंदे पानी और बरसाती पानी की निकासी का इंतजाम भी बिल्डर्स ही करेंगे.

डूंगरपुर में विकास कार्य नहीं करवाएगी नगर परिषद

वहीं, इस आदेश में सभापति ने कहा है कि इन कॉलोनियों में बिल्डर्स को ही पार्क, पार्किंग और सभी अन्य सुविधाएं विकसित करनी होगी. साथ ही कॉलोनी के नियमानुसार सभी जरूरतों को पूरा करना होगा. सभापति ने निजी बिल्डर्स से मकान या जमीन खरीदने पर अपनी जरूरतों की पहले जांच परख कर लेने की अपील भी की गई है.

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सभापति गुप्ता ने बताया कि जिन कॉलोनियों में सरकार के नियमानुसार सुविधाएं बिल्डर द्वारा नहीं मुहैया करवाई जा रही हैं. उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, उस जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन निरस्त कर उसे कृषि भूमि माना जाएगा. गुप्ता ने शहरवासियों से आव्हान किया है कि वह जागरूक रहते हुए निजी कॉलोनियों से मकान और प्लॉट खरीदते समय बिल्डर से यह सारी सुविधाएं अवश्य मांगे.

Intro:डूंगरपुर। शहर में बिल्डर्स की ओर से विकसित की गई कॉलोनियों में नगर परिषद विकास कार्य नहीं करवाएगी, बल्कि बिल्डर्स को ही सारी सुविधाएं विकसित करनी होगी।Body:नगर परिषद सभापति केके गुप्ता ने एक आदेश जारी कर शहर में कॉलोनियां काटने वाले बिल्डर्स को सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश जारी किए है। गुप्ता ने कहा कि निजी बिल्डर्स की ओर से काटी गई कॉलोनियों में बिल्डर की ओर से ही सड़कें बनाकर देनी होगी। इसके अलावा गंदे पानी और बरसाती पानी की निकासी का इंतजाम भी करेंगे। कॉलोनी में बिजली के पोल के अलावा रोशनी का इंतजाम किया जाएगा।
सभापति ने कहा बिल्डर्स को ही पार्क के अलावा पार्किंग व अन्य सुविधाएं विकसित करनी होगी। साथ ही कॉलोनी के नियमानुसार सभी जरूरतों को पूरा करना होगा। सभापति ने निजी बिल्डर्स से मकान या जमीन खरीदने पर अपनी जरूरतों की पहले जांच परख कर लेने की अपील की है।
सभापति गुप्ता ने कहा है कि जिन कॉलोनियों में सरकार के नियमानुसार सुविधाएं बिल्डर द्वारा नहीं की गई है उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वही उस जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन निरस्त कर उसे कृषि भूमि माना जाएगा। गुप्ता ने शहरवासियों से भी आव्हान किया है कि वे जागरूक रहते हुए निजी कॉलोनियों से मकान अथवा प्लॉट खरीदते समय बिल्डर से यह सारी सुविधाएं मांगे।

बाईट- केके गुप्ता, सभापति नगर परिषद डूंगरपुरConclusion:
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