डूंगरपुर. शहर में नगर परिषद सभापति केके गुप्ता ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया. इस आदेश में कहा गया कि निजी बिल्डर्स की ओर से काटी गई कॉलोनियों में बिल्डर को ही सड़क का निर्माण करना होगा. इसके अलावा गंदे पानी और बरसाती पानी की निकासी का इंतजाम भी बिल्डर्स ही करेंगे.
वहीं, इस आदेश में सभापति ने कहा है कि इन कॉलोनियों में बिल्डर्स को ही पार्क, पार्किंग और सभी अन्य सुविधाएं विकसित करनी होगी. साथ ही कॉलोनी के नियमानुसार सभी जरूरतों को पूरा करना होगा. सभापति ने निजी बिल्डर्स से मकान या जमीन खरीदने पर अपनी जरूरतों की पहले जांच परख कर लेने की अपील भी की गई है.
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सभापति गुप्ता ने बताया कि जिन कॉलोनियों में सरकार के नियमानुसार सुविधाएं बिल्डर द्वारा नहीं मुहैया करवाई जा रही हैं. उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, उस जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन निरस्त कर उसे कृषि भूमि माना जाएगा. गुप्ता ने शहरवासियों से आव्हान किया है कि वह जागरूक रहते हुए निजी कॉलोनियों से मकान और प्लॉट खरीदते समय बिल्डर से यह सारी सुविधाएं अवश्य मांगे.