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17 वर्षीय नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा - 10 साल के कठोर कारावास की सजा

धौलपुर में एक 17 साल की नाबालिग से रेप के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

10 years rigorous imprisonment to rape convict in Dholpur
17 वर्षीय नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
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Published : Jul 21, 2023, 7:31 PM IST

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक 17 वर्षीय नाबालिग के फोटो खींच वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 70 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया हैं.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के मनिया थाना पर एक परिवादी ने 14 अप्रैल, 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उसने बताया कि 13 अप्रैल, 2021 की देर रात को एक युवक उसके घर में घुस आया और जगार होने पर युवक परिवार की महिला को धक्का देकर भाग गया. पीड़ित नाबालिग ने अपने परिजनों को बताया कि करीब 20 दिन से कमल सिंह उसे स्कूल आते-जाते परेशान करता था और 10 दिन पहले आरोपी कमल सिंह नाबालिग के कमरे में आ गया और उसने कट्टे की नोक पर उसके साथ कई फोटो खींच लिए.

पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, अजमेर की पॉस्को एक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा

फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी कमल सिंह ने उसके कमरे पर आकर जबरन 4 बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मनिया थाना पुलिस ने आरोपी कमल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया. मामले की जांच कर रहे मनिया सीओ मनोज गुप्ता ने आरोपी कमल सिंह पुत्र सीताराम को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया. मुल्जिम कमल सिंह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में साक्ष्य पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया.

पढ़ें: चार साल के इंतजार के बाद मिला नाबालिग को न्याय, बलात्कार के आरोपी को 20 साल का कारावास

प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को मुल्जिम कमल सिंह को आईपीसी की धारा 450, 376 (2) एन एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (2), 6 और 7 व 8 में 10 वर्ष के कठोर कारावास और आईटी एक्ट में तीन वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही मुल्जिम को 70 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक 17 वर्षीय नाबालिग के फोटो खींच वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 70 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया हैं.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के मनिया थाना पर एक परिवादी ने 14 अप्रैल, 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उसने बताया कि 13 अप्रैल, 2021 की देर रात को एक युवक उसके घर में घुस आया और जगार होने पर युवक परिवार की महिला को धक्का देकर भाग गया. पीड़ित नाबालिग ने अपने परिजनों को बताया कि करीब 20 दिन से कमल सिंह उसे स्कूल आते-जाते परेशान करता था और 10 दिन पहले आरोपी कमल सिंह नाबालिग के कमरे में आ गया और उसने कट्टे की नोक पर उसके साथ कई फोटो खींच लिए.

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फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी कमल सिंह ने उसके कमरे पर आकर जबरन 4 बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मनिया थाना पुलिस ने आरोपी कमल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया. मामले की जांच कर रहे मनिया सीओ मनोज गुप्ता ने आरोपी कमल सिंह पुत्र सीताराम को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया. मुल्जिम कमल सिंह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में साक्ष्य पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया.

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प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को मुल्जिम कमल सिंह को आईपीसी की धारा 450, 376 (2) एन एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (2), 6 और 7 व 8 में 10 वर्ष के कठोर कारावास और आईटी एक्ट में तीन वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही मुल्जिम को 70 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

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