चूरू. कोरोना महामारी का असर इस बार लोक अदालत पर भी देखने को मिलेगा. कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोक अदालत का आयोजन ऑनलाइन होगा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोरोना के खतरे को देखते हुए 8 अगस्त को चूरू में लगने वाली लोक अदालत का आयोजन ऑनलाइन होगा.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अयूब खान के निर्देशानुसार लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के संदर्भ में ऑनलाइन लोक अदालत धन वसूली मामलों से संबंधित और लंबित प्रकरणों के संदर्भ में धारा 138 एन आई एक्ट धन वसूली मामलों प्रकरण रखे जाएंगे. साथ ही एम.ए.सी.टी मामले वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) और अन्य सिविल प्रकरण, जिनमें राजीनामा हो सकता है संबंधित प्रकरण रखे जाएंगे.
लोक अदालत में दोनों पक्षकार अधिवक्तागण न्यायालय में आवेदन कर अपने प्रकरण राजीनामा हेतु रखवा सकते हैं. ऐसे मामले भी लिए जा सकते है, जिनमें बैंक बीमा कंपनी आवेदन करें. ऐसे केस जिसके बारे में प्राइवेट पक्षकार आवेदन करे और विरोधी पक्षकार बीमा कंपनी बैंक हो. साथ ही ऐसे केस जिनके बारे में स्वयं न्यायालय दोनों पक्षकारों के ईमेल पता या व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करवा सकें.
ये पढ़ें: चूरू में एक साथ चार थानों की पुलिस उतरी सड़कों पर, काटे धड़ाधड़ चालान
प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया ने कहा कि, जो प्रकरण इस लोक अदालत हेतु प्राप्त होते हैं उनमें पक्षकारों को सूचना ईमेल व्हाट्सएप से भिजवाई जाएगी. पक्षकारों को सूचना प्राप्त होने पर उनकी सहमति से प्रकरण में प्री काउंसलिंग करवाई जाएगी. प्री काउंसलिंग सफल होने पर प्रकरण का निस्तारण 8 अगस्त को आयोजित होने वाली लोक अदालत में संबंधित बेच द्वारा किया जाएगा. ऑनलाइन लोक अदालत में भाग लेने हेतु पक्षकार प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 8306002110 पर संपर्क कर सकते हैं.