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अनुशंसा के कार्य रोकने पर पूर्व विधायक ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, विभाग से जवाब-तलब

उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रणधीर सिंह भींडर ने राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका में बताया गया है कि उनके विधायक रहते समय विधायक कोष से 97 सड़क निर्माण के पोजेक्ट स्वीकृत थे जिन्हें रोक दिया गया है.

Ex-MLA randhir singh bhindar, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर न्यूज
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Published : Aug 29, 2019, 8:20 PM IST

जोधपुर. वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणदीपसिंह भींडर ने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान विधानसभा क्षेत्र में विधायककोष से स्वीकृत कार्यों को रोके जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस पीके लोहरा की खंडपीठ में गुरुवार को याचिका पर सुनवाई हुई इस दौरान पूर्व विधायक की याचिका में बताया गया कि विरोधी कांग्रेस पार्टी के कहने पर उनके विधायक कोष से स्वीकृत 97 सड़क निमार्ण के कार्य रोक दिए गए है. जबकि नियमानुसार विधायक द्वारा स्वीकृत कार्यों को नहीं रोका जा सकता है भले ही विधायक चुनाव हार जाए क्योंकि यह कार्य विधायक कोष से जनहित के लिए करने की अनुशंषा की जाती है.

पढ़ेंः गहलोत सरकार की मंत्रिमंडल बैठक के लिए बुधवार का दिन तय, मंत्रियों को आवास पर रहने के निर्देश

भींडर ने अपने कार्यकाल में 104 सड़क निर्माण के कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर के लिए स्वीकृत किए थे. इसके बाद चुनाव में वे हार गए. उनके द्वारा स्वीकृत 104 कार्यों में से 7 कार्य ही सुचारू हुए. 97 निर्माण कार्य विरोधियों के कहने पर संबंधित विभाग ने रोक दिए. इसको लेकर वे विभाग के अधिकारियों से मिले तो उन्हें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला. इस पर उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की है.

पढ़ेंः अब हर मंगलवार और गुरुवार को डिप्टी सीएम पायलट करेंगे जन सुनवाई

उनकी इस याचिका पर खंडपीठ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य को नोटिस देकर जवाब तलब किया है. पूर्व विधायक की ओर से कोर्ट में बताया गया कि 2018 की गाइड लाइन के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अनुशंषा किए गए कार्यों को पूरा किया जाएगा. लेकिन विपक्षी दलों के कहने पर विभाग ने कार्य मौखिक आदेश से रोक दिए हैं.

जोधपुर. वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणदीपसिंह भींडर ने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान विधानसभा क्षेत्र में विधायककोष से स्वीकृत कार्यों को रोके जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस पीके लोहरा की खंडपीठ में गुरुवार को याचिका पर सुनवाई हुई इस दौरान पूर्व विधायक की याचिका में बताया गया कि विरोधी कांग्रेस पार्टी के कहने पर उनके विधायक कोष से स्वीकृत 97 सड़क निमार्ण के कार्य रोक दिए गए है. जबकि नियमानुसार विधायक द्वारा स्वीकृत कार्यों को नहीं रोका जा सकता है भले ही विधायक चुनाव हार जाए क्योंकि यह कार्य विधायक कोष से जनहित के लिए करने की अनुशंषा की जाती है.

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भींडर ने अपने कार्यकाल में 104 सड़क निर्माण के कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर के लिए स्वीकृत किए थे. इसके बाद चुनाव में वे हार गए. उनके द्वारा स्वीकृत 104 कार्यों में से 7 कार्य ही सुचारू हुए. 97 निर्माण कार्य विरोधियों के कहने पर संबंधित विभाग ने रोक दिए. इसको लेकर वे विभाग के अधिकारियों से मिले तो उन्हें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला. इस पर उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की है.

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उनकी इस याचिका पर खंडपीठ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य को नोटिस देकर जवाब तलब किया है. पूर्व विधायक की ओर से कोर्ट में बताया गया कि 2018 की गाइड लाइन के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अनुशंषा किए गए कार्यों को पूरा किया जाएगा. लेकिन विपक्षी दलों के कहने पर विभाग ने कार्य मौखिक आदेश से रोक दिए हैं.

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Body:विधायक रहने के दौरान अनुशंषा के कार्य रोकने पर पूर्व विधायक पहुंचे हाईकोर्ट, जवाब तलब

जोधपुर। वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणदीपसिंह भींडर ने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान विधानसभा क्षेत्र में विधायककोष से स्वीकृत कार्यों को रोके जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस पीके लोहरा की खंडपीठ में गुरुवार को याचिका पर सुनवाई हुई इस दौरान पूर्व विधायक की याचिका में बताया गया कि विरोधी कांग्रेस पार्टी के कहने पर उनके विधायक कोष से स्वीकृत 97 सडक निमार्ण के कार्य रोक दिए गए है। जबकि नियमानुसार विधायक द्वारा स्वीकृत कार्यों को नहीं रोका जासकता है भले ही विधायक चुनाव हार जाए क्योंकि यह कार्य विधायक कोष से जनहित के लिए करने की अनुशंषा की जाती है। भींडर ने अपने कार्यकाल में 104 सडक निर्माण के कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर के लिए स्वीकृत किए थे। इसके बाद चुनाव में वे हार गए। उनके द्वारा स्वीकृत 104 कार्यों में से 7 कार्य ही सुचारू हुए। 97 निमा्रण कार्य विराधियों के कहने पर संबंधित विभाग ने रोक दिए। इसको लेकर वे विभाग के अधिकारियों से मिले तो उन्हें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। इस पर उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर खंडपीठ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। पूर्व विधायक की ओर से कोर्ट में बताया गया कि 2018 की गाइड लाइन के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अनुशंषा किए गए कार्यों को पूरा किया जाएगा। लेकिन विपक्षी दलों के कहने पर विभाग ने कार्य मौखिक आदेश से रोक दिए हैं। 
बाईट : सज्जन सिंह, अधिवक्ता याचिकाकर्ता


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