जोधपुर. वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणदीपसिंह भींडर ने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान विधानसभा क्षेत्र में विधायककोष से स्वीकृत कार्यों को रोके जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस पीके लोहरा की खंडपीठ में गुरुवार को याचिका पर सुनवाई हुई इस दौरान पूर्व विधायक की याचिका में बताया गया कि विरोधी कांग्रेस पार्टी के कहने पर उनके विधायक कोष से स्वीकृत 97 सड़क निमार्ण के कार्य रोक दिए गए है. जबकि नियमानुसार विधायक द्वारा स्वीकृत कार्यों को नहीं रोका जा सकता है भले ही विधायक चुनाव हार जाए क्योंकि यह कार्य विधायक कोष से जनहित के लिए करने की अनुशंषा की जाती है.
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भींडर ने अपने कार्यकाल में 104 सड़क निर्माण के कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर के लिए स्वीकृत किए थे. इसके बाद चुनाव में वे हार गए. उनके द्वारा स्वीकृत 104 कार्यों में से 7 कार्य ही सुचारू हुए. 97 निर्माण कार्य विरोधियों के कहने पर संबंधित विभाग ने रोक दिए. इसको लेकर वे विभाग के अधिकारियों से मिले तो उन्हें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला. इस पर उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की है.
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उनकी इस याचिका पर खंडपीठ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य को नोटिस देकर जवाब तलब किया है. पूर्व विधायक की ओर से कोर्ट में बताया गया कि 2018 की गाइड लाइन के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अनुशंषा किए गए कार्यों को पूरा किया जाएगा. लेकिन विपक्षी दलों के कहने पर विभाग ने कार्य मौखिक आदेश से रोक दिए हैं.