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हाईकोर्ट खबर : रामराज नगर योजना का मामला...अगली सुनवाई पर जेडीए आयुक्त को किया तलब - Ramraj Nagar Yojna Jodhpur

राजस्थान उच्च न्यायालय में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त को 09 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है.

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रामराज नगर योजना का मामला
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Published : Mar 24, 2021, 10:42 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त को 09 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है.

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत राज लोढा और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश की पालना रिपोर्ट पेश की जानी थी लेकिन पालना रिपोर्ट पेश नही हुई. उच्च न्यायालय ने 04 जनवरी 2021 को अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश थे लेकिन आज तक पालना रिपोर्ट पेश नही हुई.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट ने आबकारी नीति-2021 के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज की

उच्च न्यायालय ने पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए अब 09 अप्रेल तक का समय देते हुए अगली सुनवाई पर जेडीए आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. गौरतलब है कि एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ताओं के आरक्षित रामराज नगर योजना के भूखंडो को अन्य को आवंटित करने एवं भूखंडों पर अतिक्रमण के मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत जोशी और अधिवक्ता विश्वजीत जोशी ने पक्ष रखा था.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त को 09 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है.

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत राज लोढा और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश की पालना रिपोर्ट पेश की जानी थी लेकिन पालना रिपोर्ट पेश नही हुई. उच्च न्यायालय ने 04 जनवरी 2021 को अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश थे लेकिन आज तक पालना रिपोर्ट पेश नही हुई.

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उच्च न्यायालय ने पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए अब 09 अप्रेल तक का समय देते हुए अगली सुनवाई पर जेडीए आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. गौरतलब है कि एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ताओं के आरक्षित रामराज नगर योजना के भूखंडो को अन्य को आवंटित करने एवं भूखंडों पर अतिक्रमण के मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत जोशी और अधिवक्ता विश्वजीत जोशी ने पक्ष रखा था.

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