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बागी विधायकों का मामलाः HC में अब सोमवार सुबह 10 बजे होगी सुनवाई - Sachin Pilot latest news

राजस्थान में मचे सियासी भूचाल के बीच कांग्रेस के बागी सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट में अब सोमवार सुबह 10 बजे सुनवाई होगी और स्पीकर के सामने मंगलवार शाम 5.30 बजे सुनवाई होगी. वहीं, विधानसभा स्पीकर सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को दिए गए नोटिस पर मंगलवार शाम तक कार्रवाई नहीं करेंगे.

Rajasthan High Court latest news,  Rajasthan politics update
राजस्थान हाईकोर्ट में लंच ब्रेक
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Published : Jul 17, 2020, 3:14 PM IST

Updated : Jul 18, 2020, 6:48 AM IST

जयपुर. राजस्थान में मचे सियासी भूचाल के बीच कांग्रेस के बागी सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट में अब सोमवार सुबह 10 बजे सुनवाई होगी और स्पीकर के सामने मंगलवार शाम 5.30 बजे सुनवाई होगी.

विधानसभा स्पीकर की ओर से सचिन पायलट सहित अन्य को जारी नोटिस पर हाईकोर्ट पर सुनवाई सोमवार सुबह 10:00 बजे तय की गई है. वहीं स्पीकर की ओर से पूर्व में पेश शपथ पत्र सहमति पत्र को मंगलवार शाम 5:30 बजे तक बढ़ा दिया गया है. यानी विधानसभा स्पीकर सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को दिए गए नोटिस पर मंगलवार शाम तक कार्रवाई नहीं करेंगे.

3.15 बजे वापस शुरू होगी सुनवाई

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई, जहां सचिन पायलट की ओर से दिए गए नोटिस को विधि विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की गुहार की गई, वहीं विधानसभा स्पीकर की ओर से पेश वकील ने नियमों के तहत ही नोटिस जारी करने की बात कही है.

दरअसल, सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की डबल बेंच कर रही है. जहां शुक्रवार को सबसे पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी की केवियट स्वीकर की गई. उसके बाद सचिन पायलट गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे वीसी के जरिए बहस किया.

पढ़ें- MLA हॉर्स ट्रेडिंग केस: ऑडियो क्लिप की जांच के लिए SOG की टीम जाएगी मानेसर

बता दें कि दोपहर 1 बजे सुनवाई में सचिन पायलट गुट ने दलील दी कि विधानसभा के बाहर व्हिप लागू नहीं होता. उन्होंने तर्क दिया कि मदन दिलावर की शिकायत सितंबर 2019 से अभी तक लंबित है, लेकिन दिलावर की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. जबकि हमारे बयान पार्टी के विरोध के नहीं बल्कि दूसरे नेताओं के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि स्पीकर ने प्रभावित होकर 3 दिन का नोटिस दिया, जबकि नियमों में 7 दिन का समय देने का प्रावधान है. जिस पर लंच ब्रेक के बाद फिर से बहस हुई.

जयपुर. राजस्थान में मचे सियासी भूचाल के बीच कांग्रेस के बागी सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट में अब सोमवार सुबह 10 बजे सुनवाई होगी और स्पीकर के सामने मंगलवार शाम 5.30 बजे सुनवाई होगी.

विधानसभा स्पीकर की ओर से सचिन पायलट सहित अन्य को जारी नोटिस पर हाईकोर्ट पर सुनवाई सोमवार सुबह 10:00 बजे तय की गई है. वहीं स्पीकर की ओर से पूर्व में पेश शपथ पत्र सहमति पत्र को मंगलवार शाम 5:30 बजे तक बढ़ा दिया गया है. यानी विधानसभा स्पीकर सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को दिए गए नोटिस पर मंगलवार शाम तक कार्रवाई नहीं करेंगे.

3.15 बजे वापस शुरू होगी सुनवाई

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई, जहां सचिन पायलट की ओर से दिए गए नोटिस को विधि विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की गुहार की गई, वहीं विधानसभा स्पीकर की ओर से पेश वकील ने नियमों के तहत ही नोटिस जारी करने की बात कही है.

दरअसल, सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की डबल बेंच कर रही है. जहां शुक्रवार को सबसे पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी की केवियट स्वीकर की गई. उसके बाद सचिन पायलट गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे वीसी के जरिए बहस किया.

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बता दें कि दोपहर 1 बजे सुनवाई में सचिन पायलट गुट ने दलील दी कि विधानसभा के बाहर व्हिप लागू नहीं होता. उन्होंने तर्क दिया कि मदन दिलावर की शिकायत सितंबर 2019 से अभी तक लंबित है, लेकिन दिलावर की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. जबकि हमारे बयान पार्टी के विरोध के नहीं बल्कि दूसरे नेताओं के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि स्पीकर ने प्रभावित होकर 3 दिन का नोटिस दिया, जबकि नियमों में 7 दिन का समय देने का प्रावधान है. जिस पर लंच ब्रेक के बाद फिर से बहस हुई.

Last Updated : Jul 18, 2020, 6:48 AM IST
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