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राजस्थान में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर आम आदमी को राहत की उम्मीद...परिवहन मंत्री खाचरियावास ने दिए संकेत
पूरे देश में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. लेकिन राजस्थान प्रदेश में अभी इसे लागू होने में करीब 1-2 और लगेंगे. इसको लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा नए एक्ट के प्रावधानों में कंपाउंड कर इसे लागू किया जाएगा.
New Motor Vehicle Act, नया मोटर व्हीकल एक्ट
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Published : Sep 1, 2019, 8:24 PM IST
| Updated : Sep 2, 2019, 12:49 AM IST
जयपुर. पूरे देश में आज से नई ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं. दूसरी ओर राजस्थान प्रदेश में इन नियमों को लागू होने में अभी कुछ समय और लगेगा. प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रविवार को ट्रैफिक नियमों पर खुलकर बात भी की. इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि संशोधित केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाली भारी कंपाउंडिंग राशि में व्यवहारिक राहत देने के प्रयास किए जाएंगे.
राजस्थान में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर आम आदमी को राहत की उम्मीद आम आदमी को राहत दिए जाने का होगा काम
यहीं नहीं खाचरियावास ने बताया कि इसके लिए सोमवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर राज्य सरकार की शक्तियों के अनुसार आम आदमी को राहत दिए जाने का कार्य किया जाएगा. इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर हम केंद्र सरकार से किसी भी तरह का टकराव नहीं करेंगे. बल्कि राज्य और केंद्र के अच्छे और व्यावहारिक सुझाव का आदान प्रदान करने से दुर्घटना पर प्रभावी रोक लगाएंगे.
पढ़ें- प्रदेश में रोडवेज बसों की संख्या कम होने पर मंत्री खाचरियावास ने क्या कहा, सुनिए
कंपाउंड राशि लगाकर लागू होगा नया ट्रैफिक नियम
साथ ही खचारियावास ने कहा कि सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट पर कानून में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा उस पर कंपाउंड राशि लगाई जा सकती है. ऐसे में अब हम सोमवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग व रिव्यू कर उस राशि पर कंपाउंड राशि लगाकर उसे लागू करेंगे. इस दौरान खचारियावास ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का मकसद प्रदेश में सड़क दुर्घटना पर रोक लगाना है ना कि आम आदमी की जेब पर भार डालना है.
पढ़ें- NRC एक संवेदनशील मामला है...इस पर जो आलाकमान का फैसला होगा वही मेरा होगाः गहलोत
जुर्माना राशि बढ़ने से बढ़ेगा भ्रष्टाचार
परिवहन मंत्री खचारियावास ने बताया कि जुर्माना राशि बढ़ने से भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और दुर्घटना का आंकड़ा भी बढ़ने लगेगा. ऐसे में अब राज्य सरकार द्वारा जुर्माने राशि मे कंपाउंड कर इसे राजस्थान में लागू करेगी. बता दें कि अभी राजस्थान के साथ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं हुआ है.
जयपुर. पूरे देश में आज से नई ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं. दूसरी ओर राजस्थान प्रदेश में इन नियमों को लागू होने में अभी कुछ समय और लगेगा. प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रविवार को ट्रैफिक नियमों पर खुलकर बात भी की. इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि संशोधित केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाली भारी कंपाउंडिंग राशि में व्यवहारिक राहत देने के प्रयास किए जाएंगे.
राजस्थान में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर आम आदमी को राहत की उम्मीद आम आदमी को राहत दिए जाने का होगा काम
यहीं नहीं खाचरियावास ने बताया कि इसके लिए सोमवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर राज्य सरकार की शक्तियों के अनुसार आम आदमी को राहत दिए जाने का कार्य किया जाएगा. इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर हम केंद्र सरकार से किसी भी तरह का टकराव नहीं करेंगे. बल्कि राज्य और केंद्र के अच्छे और व्यावहारिक सुझाव का आदान प्रदान करने से दुर्घटना पर प्रभावी रोक लगाएंगे.
पढ़ें- प्रदेश में रोडवेज बसों की संख्या कम होने पर मंत्री खाचरियावास ने क्या कहा, सुनिए
कंपाउंड राशि लगाकर लागू होगा नया ट्रैफिक नियम
साथ ही खचारियावास ने कहा कि सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट पर कानून में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा उस पर कंपाउंड राशि लगाई जा सकती है. ऐसे में अब हम सोमवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग व रिव्यू कर उस राशि पर कंपाउंड राशि लगाकर उसे लागू करेंगे. इस दौरान खचारियावास ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का मकसद प्रदेश में सड़क दुर्घटना पर रोक लगाना है ना कि आम आदमी की जेब पर भार डालना है.
पढ़ें- NRC एक संवेदनशील मामला है...इस पर जो आलाकमान का फैसला होगा वही मेरा होगाः गहलोत
जुर्माना राशि बढ़ने से बढ़ेगा भ्रष्टाचार
परिवहन मंत्री खचारियावास ने बताया कि जुर्माना राशि बढ़ने से भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और दुर्घटना का आंकड़ा भी बढ़ने लगेगा. ऐसे में अब राज्य सरकार द्वारा जुर्माने राशि मे कंपाउंड कर इसे राजस्थान में लागू करेगी. बता दें कि अभी राजस्थान के साथ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं हुआ है.
Intro:जयपुर एंकर-- पूरे देश में आज से नया मोटर विकल एक्ट लागू हो गया है,,,,,, लेकिन राजस्थान प्रदेश में अभी इसेलागू होने में करीब 1-2 और लगेंगे,,,, इसको लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने कहा है कि,,,,,, राज्य सरकार द्वारा नए एक्ट के प्रावधानों में कंपाउंड कर इसे लागू किया जाएगा,,,,,,,
Body:जयपुर-- पूरे देश में आज से नई ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं,,,,,,, वहीं दूसरी और राजस्थान प्रदेश में इन नियमों को लागू होने में अभी कुछ समय और लगेगा,,,,,,,, प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज ट्रैफिक नियमों पर खुलकर बात भी की,,,,, इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि संशोधित केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाली भारी कंपाउंडिंग राशि में व्यावहारिक राहत देने के प्रयास किए जाएंगे,,,,, खाचरियावास ने कहा कि इसके लिए सोमवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों को बुला कर राज्य सरकार की शक्तियों के अनुसार आम आदमी को राहत दिए जाने का कार्य किया जाएगा,,,,, इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर हम केंद्र सरकार से किसी भी तरह का टकराव नहीं करेंगे ,,,,,,बल्कि राज्य और केंद्र के अच्छे और व्यावहारिक सुझाव का आदान प्रदान करने से दुर्घटना पर प्रभावी रोक लगाएंगे,,,,,,,, साथ ही खचारियावास ने कहा कि सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट पर कानून में प्रावधान है ,,,,,,कि राज्य सरकार द्वारा उस पर कंपाउंड राशि लगा जा सकती है ,,,,,,,,ऐसे में अब हम सोमवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग व रिव्यू कर उस राशि पर कंपाउंड राशि लगाकर उसे लागू करेंगे,,,,,,इस दौरान खचारियावास ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का मकसद प्रदेश में सड़क दुर्घटना पर रोक लगाना है,,,,,,, ना कि आम आदमी की जेब पर भार डालना है,,,,,,, वही खचारियावास ने कहा कि जुर्माना राशि बढ़ने से भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा ,,,,,और दुर्घटना का आंकड़ा भी बढ़ने लगेगा ,,,,,ऐसे में अब राज्य सरकार द्वारा जुर्माने राशि मे कंपाउंड कर इसे राजस्थान में लागू करेगी ,,,,,,,हालांकि अभी राजस्थान के साथ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नया मोटर विकल एक्ट लागू नही हुआ है,,,,,,,,
बाइट - प्रताप सिंह खचारियावास (परिवहन मंत्री )
Conclusion:
Last Updated : Sep 2, 2019, 12:49 AM IST